31 जुलाई Last day था ITR filing का अगर आपने 31 जुलाई तक नही किया है return file तो आप 31 December तक Belated यानि की देर से return file कर सकते है लेकिन उसके लिए आपको Late fee देनी होगी और कुछ शर्ते भी है। तो आज जानते है की 31 जुलाई के बाद ITR कैसे फ़ाइल करे
ITR की Due Date के बाद कैसे करे Return file? (How to file ITR After Due Date in Hindi?)
हाल ही मे Financial Year 22-23 का Income Tax Return फ़ाइल करने की Deadline यानि की Due date 31 जुलाई को ख़त्म हूई और बहुत लोगो को ITR file करना बाकी है? और जो लोग भी ITR file करना चाहते है वो late fee देके file कर सकते है लेकिन बहुत सारी ऐसी चिज़े है जो Belated Return करने से कुछ फ़ायदे नही मिलते है।
आप Deadline के बाद भी 31 December तक ITR file कर सकते है उसको Belated Income Tax return कहा जाता है। जो Due date के बाद फ़ाइल करते है।
Belated ITR कैसे फ़ाइल करे? (How to file Belated ITR?)
Belated ITR भी उसी तरीके से भरा जाता है जैसे Due date से पहले करते है वैसे ही सिर्फ एक Difference है की ITR file करते वक्त Part A – General Information मे ऑप्शन होता है की Belated ITR जो 139(4) मे बताया जाता है तो आपको वो Select करना होता है।
Belated Return करने के कुछ नुकसान:- (Belated ITR filing consequences)
- Late return file करने से आप अपना Refund Claim नही सकते
- Late Return File करने से आप अपना कोई भी loss carry forward नही कर सकते। यानि की पिछले साल Adjust नही कर सकते है।
- Late Return file करने से आपको अपने Tax पे 1% का Interest देना होगा हर महीने का 1% interest जो सेक्शन 234A मे बताया गया है। यानि जितना late करोगे उतना नुकसाल होगा,
- इस साल अगर आप ITR late file करते है तो 1000 से 5000 तक की penalty देनी होगी यानि की अगर आपकी इंकम 5 लाख से ज्यादा है तो 5000 और 5 लाख से कम है तो 1000 की penalty देनी होगी।
अभी भी आपके पास टाइम है की आप अपना ITR 31 December तक फ़ाइल कर सकते है।