वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश कर दिया है. हर बार की तरह इस बार भी बजट में कई ऐसे बदलाव हुए हैं, जिसकी वजह से आम लोगों के जीवन पर सीधा असर पड़ सकता है. टैक्स को लेकर कई एलानों के बीच वित्त मंत्री ने यह भी बताया कि टैक्स प्रोसेसिंग अवधि को 93 दिन से घटाकर 10 दिन हो गया है.
Taxation changes in Budget 2024
आज हम आपको इस बार के बजट में टैक्स को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से किए गए एलान के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं.
- Direct tax & indirect के अलावा सरकार नेImport duty में भी कोई बदलाव नहीं किया है. वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि घरेलू कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स 22% और नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए 15% पर ही बरकरार रखा गया है.
- टैक्स नियमों को लेकर सरकार ने जो सबसे बड़ा एलान किया है, उसमें पुराने टैक्स विवाद को हटाए जाने का है. बजट भाषण ने एलान किया कि कारोबारी साल 2010 से लेकर कारोबारी साल 2015 के बीच सभी टैक्स विवाद को खत्म कर दिया गया है. कारोबारी साल 2010 – 2015 के दौरान के ₹10,000 करोड़ तक के टैक्स विवाद हटाने का एलान किया गया है. इसके अलावा कारोबारी साल 2010 से पहले के पहले के ₹25000 तक के टैक्स विवाद को खत्म कर दिया गया है.
- इस बार बजट में सॉवरेन फंड्स को लेकर टैक्स छूट का एलान किया है. सरकार ने सॉवरेन फंड्स के लिए टैक्स छूट का एलान किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार बजट में सॉवरेन फंड्स के लिए टैक्स छूट को कारोबारी साल 2025 तक के लिए बढ़ा दिया है.
- नौकरीपेशा लोगों को मोदी सरकार 2.0 की इस आखिरी बजट में खास राहत नहीं मिली है. इस बार के बजट में नौकरीपेशा लोगों के लिए टैक्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है.
- वित्त मंत्री ने कारोबारी साल 2025 के लिए टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं किया है. सरकार ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया है. हालांकि, यह जरूर बताया कि टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या 2.4 गुना बढ़ी है.
- नई टैक्स व्यवस्था के तहत ₹7 लाख तक के इनकम पर कोई टैक्स देनदारी नहीं होगी.
- इसके अलावा सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए टैक्स छूट का दायरा बढ़ा दिया है. वित्त मंत्री ने बताया कि इस फैसले से 1 करोड़ टैक्सपेयर्स को फायदा मिलेगा.