हाल ही मे Income tax Department ये नया option add किया है “Discard return” जिससे आप अपने पुराने वाले रिटर्न को Delete कर सकते है फिर नया return file सकते है।
तो आज हम इस पोस्ट मे Discard return के बारे मे जानेगे। की कोन कोन अपना Return Delete कर सकते है फिर आगे की क्या शर्ते है सब कुछ इस पोस्ट मे जानेगे।
Discard income tax return – ITR को Discard करने का सिंपल सा मतलब है कि अपनी ITR को इनकम टैक्स पोर्टल से डिलीट करना । इसके बाद यह पोर्टल से हट जाती है और यह माना जाता है कि आपने कोई भी रिटर्न फाइल नहीं की है।
लेकिन, आईटीआर को Discard कब किया जा सकता है, इसके क्या नुकसान है और इससे जुड़े अन्य रूल्स क्या है, के बारे में आज हम चर्चा करेंगे ।
मैने AY 2024-25 की ITR 30 जुलाई 2024 को फ़ाइल की है, क्या मैं इसे Discard कर सकता हूँ ?
जी हां , आप इस ITR को Discard कर सकते है । आप अपनी Original return – सेक्शन 139(1), Belated return – सेक्शन 139(4), Revised – सेक्शन 139(5) को discard कर सकते है ।
ध्यान रखे आप इन रिटर्न्स को Discard तभी कर सकते है, जब आपने इन्हें वेरीफाई नही किया है । एक बार वेरीफाई करने के बाद इन रिटर्न्स को Discard नही किया जा सकता है ।
इस बात का हमेशा ध्यान रखे अगर आपने अपनी रिटर्न को discard कर दिया है, तो यह माना जायेगा कि आपने अपनी रिटर्न फ़ाइल नही की है ।
इसके बाद आप रिटर्न फ़ाइल करते है, तो यह आपकी पहली रिटर्न होगी और इनकम टैक्स रिटर्न को देरी से फ़ाइल करने के सभी रूल्स इस पर एप्लीकेबल होंगे ।
जैसे – हर्ष ने असेसमेंट ईयर 2024-25 की इनकम टैक्स रिटर्न 10 जुलाई 2024 को जमा की, लेकिन इसे वेरीफाई नही किया । अब हर्ष को लगता है कि उनकी रिटर्न में कुछ गलती रह गयी है, तो वह चाहते है कि वह अब अपनी रिटर्न को रिवाइज्ड करे ।
इस केस में हर्ष को अपनी रिटर्न को रिवाइज्ड नही करना होगा । वह अपनी रिटर्न को discard कर सकते है । इसके बाद उनके द्वारा फ़ाइल की हुई आईटीआर इनकम टैक्स पोर्टल से डिलीट हो जाएगी ।
अगर इस केस में हर्ष 31 जुलाई के बाद अपनी रिटर्न दुबारा (discard करने के बाद ) फ़ाइल करते है, तो उन्हें सेक्शन 234F में लेट फाइलिंग फीस का पेमेंट करना होगा । इस बात से कोई फर्क नही पड़ेगा कि हर्ष ने अपनी रिटर्न 31 जुलाई से पहले फ़ाइल की थी, लेकिन इसे बाद में discard कर दिया था ।
ITR को गलती से Discard कर दिया है, अब क्या करे ?
अगर आपने अपनी आईटीआर को discard कर दिया है, तो यह इनकम टैक्स पोर्टल से डिलीट हो जाती है । इसके बाद से इसे वापस नही लाया जा सकता है ।
गलती से discard होने के केस में भी यही नियम लागू होता है । आपकी आईटीआर अब पोर्टल से हट चुकी है , जिसे अब वापस नही लाया जा सकता ।
इसलिए आईटीआर को discard करने के निर्णय को सावधानीपूर्वक करे। आईटीआर को दिसकार्ड करने का मतलब आपने आईटीआर फ़ाइल नही की है, होता है ।
ITR को Discard करने का ऑप्शन कहा मिलेगा ?
इनकम टैक्स रिटर्न को Discard करने का ऑप्शन इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद मिलता है।
रिटर्न को दिसकार्ड करने के लिए सबसे पहले www.incometax.gov.in पर लॉगिन करे । इसके बाद ई फ़ाइल > इनकम टैक्स रिटर्न > ई – वेरीफाई रिटर्न> दिसकार्ड पर क्लिक करे ।
क्या ITR-V को भेजने के बाद आईटीआर को Discard का ऑप्शन चुना जा सकता है ?
अगर आपने ITR-V को भेज दिया है, तो आप आईटीआर को DISCARD नही कर सकते है । इस बात से कोई फर्क नही पड़ेगा कि ITR-V अभी रास्ते मे है और CPC के पास पहुंची नही है ।
एक बार आपने ITR-V को पोस्ट कर दिया है , तो उसके बाद रिटर्न को Discard का ऑप्शन आप चूज नही कर सकते है ।
ITR को Discard का ऑप्शन कितनी बार चूज किया जा सकता है ?
अगर आपकी ITR का स्टेटस Unverified / Pending for verification है, तो आप अपनी ITR को Discard कर सकते है । इनकम टैक्स एक्ट में इस बात की कोई भी मनाही नही है कि आप कितनी बार अपनी रिटर्न को दिसकार्ड करते है ।
एक वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग आईटीआर को कितनी भी बार Discard किया जा सकता है ।
ITR को Discard का ऑप्शन कब से कब तक चूज किया जा सकता है ?
इनकम टैक्स रिटर्न को discard का ऑप्शन असेसमेंट ईयर 2023-24 से शुरू किया गया था । यह ऑप्शन सिर्फ रिटर्न को जमा करवाने की टाइम लिमिट तक ही चूज किया जा सकता है ।
जैसे – असेसमेंट ईयर 2024-25 की रिटर्न जमा करवाने की लास्ट डेट 31 दिसंबर 2024 है । आपके द्वारा 31 दिसंबर 2024 तक ही रिटर्न को discard का ऑप्शन चुना जा सकता है ।
30 जुलाई 2024 को फ़ाइल की हुई रिटर्न को 10 अगस्त को discard किया, इसके बाद 11 अगस्त को कौनसे सेक्शन में रिटर्न फ़ाइल करू ?
टैक्सपेयर द्वारा due डेट से पहले 30 जुलाई 2024 को फ़ाइल की हुई रिटर्न को 10 अगस्त को दिसकार्ड कर दिया जाता है और due डेट के बाद 11 अगस्त को फिर से रिटर्न फ़ाइल की जाती है, तो यह उनकी बिलेटेड रिटर्न ( नॉन – ऑडिट केस ) होगी जिसे सेक्शन 139(4) में फ़ाइल करनी होगी ।
क्योकि due डेट से पहले फ़ाइल की हुई रिटर्न discard कर दी गयी है, जिसे यह माना जाएगा कि टैक्सपेयर ने कोई भी रिटर्न फ़ाइल नही की है ।
Discard की हुई रिटर्न का acknowledgement नंबर अब एप्लीकेबल नही होगा ।
अगर टैक्सपेयर 11 अगस्त को फ़ाइल की हुई रिटर्न को फिर से discard करना चाहता है, तो वह ऐसा कर सकता है, अगर उसने इसे वेरीफाई नही किया है ।
अगर टैक्सपेयर ने इस रिटर्न को वेरीफाई कर दिया है और उसे लगता है कि रिटर्न में कुछ गलती है, तो वह इसे रिवाइज्ड रिटर्न के माध्यम से सुधार सकता है ।