आज कल पेट्रोल और डीज़ल के दाम आसमान छु रहे है और उसके साथ साथ Electric Vehicle का जमाना आ रहा है और सरकार भी Electric Vehicle को बढ़ावा देने के लिए Subsidy भी दे रही है साथ मे Loan के interest मे भी Income tax मे फ़ायदा दे रही है। तो आज मे उस बारे मे ही बताने वाली हु की Electric vehicle Buy करने से आप कितना Tax बचा सकते है?
Electric Vehicle Tax Benefits:-
Electric Vehicle लोन के Interest मे Deduction(Section 80 EEB in Hindi):-
वर्ष 2019 मे जो Budget आया उसमे Electric mobility को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एक नया Section 80 EEB निकाला जिसमे आप अगर Electric Vehicle लेने के लिए loan लेते है तो उसमे जो Interest देगे वो 1.5 लाख तक Deduction Section 80 EEB मे claim कर है। यानि की आपकी Overall income मेसे Interest का amount कम हो जाएगा और overall tax कम देना होगा।
Electric Vehicle का tax Benefit लेने के लिए कुछ शर्ते:-
- Electric Vehicle अगर आप पहली बार खरीद रहे हो तभी आपको loan interest (section 80 EEB) का फ़ायदा उठा सकते है। यानि की आप अपने नाम पे पहली बार लोन और electric Vehicle ले रहे है।
- Electric Vehicle का tax Benefit लेने के लिए आपने लोन किसी banking या नॉन बैंकिंग Financial Institute से loan होनी चाहिए यानि की कोई इंसान से नही।
- Electric Vehicle loan आपने 1 april 2019 से 31 मार्च 2023 तक ली होगी तो ही आप Deduction ले पाएगे।
- आपने जो Interest pay किया है उसका Certificate भी होना चाहिए जो बैंक से प्राप्त हो।
- ये Deduction आपको personal या Business use दोनों के लिए मिल सकता है लेकिन …
- इस section का फ़ायदा सिर्फ Individual ले सकता है यानि की Partnership firm, Company AOP, BOI और HUF को नहीं मिलेगा।
अगर आपको इलैक्ट्रिकल vehicle चाहिए या उसके related business शुरू करना है तो आप नीचे दिये गए नंबर पे contact कर सकते है।
Electric vehical से related कोई भी business करना है जेसे Electric Vehicle की dealership लेनी है, अपना charging station खोलना हो, अपने electric vehicle बनाने है, battery plant बनाना हो या electric vehicle के parts लेने है सारे काम के लिए ये number पे contact करे।
Prem Bhojwani (India) | mobile:- +91- 7383029618 E-mail I’d :- Prem.electricveins@gmail.com |