जब आप किसी अच्छी कंपनी मे जॉब करने जाते है तो आपका PF भी कट होता होगा तो आपको PF के बारे मे सारी जानकारी पता होनी चाहिए की PF क्या होता है, कब, कितना कट होता है? कहा जमा होता है कब कैसे कहा से निकाल सकते है? interest कितना मिलता है सारी जानकारी इसी पोस्ट मे जानेगे।
EPF क्या है? (What is EPF in hindi?)
EPF का Full form Employee Provided fund है यानि की कर्मचारी भविष्य निधि। ये आपके Future के लिए आपकी सैलरी मेसे कुछ पैसे निकाल के Provided fund मे जमा कराये जाते है जो आप कुछ rule follow करके निकाल सकते है और आपको जब जरूरत हो तब या बुढ़ापे मे निकाल सकते है।
EPF Employee के लिए है इसलिए इसको EPF कहा जाता है और जो EPF के से पैसे जमा नही कर सकते है वो PPF मे निवेश करते है यानि की public provided fund जो आम आदमी जिका कंपनी /जॉब से PF नही deduct होता वो जमा करा सकते है।
EPF Rule 2023 (EPF Rule in hindi)
EPF कोनसी कंपनी Cut करती है कोनसी कंपनी को अपने कर्मचारी के PF कट करना होता है उसका एक रूल है। और ये कंपनी को PF Deduct करना होता है।
जो कंपनी मे 20 से ज्यादा कर्मचारी काम करते है उनको PF deduct करना जरूरी होता है और कुछ कंपनी के लिए 10 कर्मचारी होने पर भी EPFO मे रजिस्टर होना पड़ता है।
EPF कब और कितना कट होता है? (How much EPF should be Deducted?)
PF का एक रूल है की कंपनी कितना PF कट करती है कितना कट कर सकती है उसके बारे मे अब हम जानते है।
कर्मचारी का 12% और 12% कंपनी का हिस्सा जमा होता है।
कर्मचारी का अपनी मूल सैलरी और महगाइ भत्ता (Basic Salary+ Dearness Allowance) का 12% PF के लिए काटा जाता है और जमा होता है। और 12% कंपनी की और से PF मे जमा होता है।
आपका जितना PF EPF account मे जमा होता है उतना ही कंपनी का भी हिस्सा जमा होता है आपके खाते मे।
PF मे अगर आप 5 साल पहले 50 हजार से ज्यादा पैसे निकलते है तो 10% का टीडीएस कट होता है और 2022-23 मे एक रूल आया था की अगर आप 2.5 लाख से ज्यादा का Investment PF मे करते है तो आपको उसके interest पे Tax देना होगा।
PF के साथ मे पेंशन मे भी आपका पैसे जमा होता है:-
24% PF मे और 8.33% पेंशन मे होता है पैसा जमा:- PF मे जैसे की हमने आगे जाना की 12% Employee का और 12% company का हिस्सा होता है। कंपनी के 12% मेसे 8.33% पेंशन मे जमा होता है और बाकी का 3.67% PF मे जाता है तो आपको 15.67% PF और 8.33% पेंशन मे जाता है जो की EPS कहलाता है।
PF मे 8% का Interest भी मिलता है:
PF account मे आपका जितना भी पैसा जमा होता है असपे 8% का interest भी मिलता है Yearly। Financial Year 8.1% का interest तय किया गया है
PF से पैसे कब निकाल सकते है?
ऐसे तो आप PF से पैसे नोकरी छोड़ने के बाद निकाल सकते है लेकिन 5 साल पहले निकालेगे तो TDS Deduct होता है जिसकी बात हमने आगे की थी
आप online UAN के पोर्टल से Direct सारी जानकारी ले सकते है की आपके PF मे कितना पैसा पड़ा है? आपके अगर ज्यादा PF account है तो एक कर सकते है Transfer कर सकते है पैसे निकालने हो तो वो भी UAN से कर सकते है।
UAN से आप अपना Bank Detail, Aadhar number, Phone number सही सही जानकारी देके पैसे निकाल सकते है जो 3-7 working days मे बैंक मे आ जाते है.
PF मे अगर आप 5 साल पहले 50 हजार से ज्यादा पैसे निकलते है तो 10% का टीडीएस कट होता है और 2022-23 मे एक रूल आया था की अगर आप 2.5 लाख से ज्यादा का Investment PF मे करते है तो आपको उसके interest पे Tax देना होगा।
PF से कब पैसे निकाल सकते है?
अगर आपकी नौकरी छूट गई है और 2 महीने तक कोई नई नौकरी नहीं मिलती है तो आप अपने PF Account का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। पूरा पैसा नहीं निकालना चाहें तो 75% तक PF एडवांस भी निकाल सकते हैं। ये एडवांस तो आप नौकरी छूटने के 1 महीने बाद भी निकाल सकते हैं। कुछ खास परिस्थितियों में जैसे कि विदेश में बसने जा रहे हैं या महिला कर्मचारी की शादी का मामला होने पर तो नौकरी छोड़ने के तुरंत बाद भी PF का पूरा पैसा निकाल सकते हैं।
10 साल तक नौकरी की है तो रिटायरमेंट पर पेंशन भी मिलेगी
अगर आप 10 साल की नौकरी पूरी कर लेते हैं तो आपकी पेंशन बन जाती है और 58 साल की उम्र के बाद आपको पेंशन मिलने लगती हैं। अगर service के दौरान किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को यह पेंशन मिलेगी।
अगर 50 साल की उम्र पूरी हो चुकी है, तो भी आप चाहें तो घटी हुई मात्रा में Early Pension भी ले सकते हैं। 58 साल से जितने वर्ष पहले आप पेंशन शुरू कराएंगे, हर साल के लिए 4% के हिसाब से पेंशन कम करके चालू हो जाएगी।
10 साल से कम नौकरी होने पर पेंशन की जमा वापस ले सकते हैं
EPF से जुड़ी पेंशन का पैसा निकालने के लिए आपके पास 4 विकल्प होते हैं-
10 साल से कम नौकरी होने पर | पीएफ अकाउंट (EPF) और पेंशन अकाउंट (EPS) दोनों का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। |
10 साल नौकरी पूरी हो और उम्र 50 साल से कम है तो | सिर्फ पीएफ अकाउंट (EPF) का पैसा निकाल सकते है, पेंशन अकाउंट (EPS) का नहीं। इसके बदले, आपको 58 साल की उम्र पूरी होने पर, पेंशन मिलेगी। |
10 साल नौकरी पूरी हो और उम्र 50 से 58 साल के बीच हो | पीएफ अकाउंट (EPF) का पूरा पैसा निकाल सकते हैं और घटी हुई (reduced) पेंशन भी प्राप्त कर सकते हैं। 58 साल की उम्र के जितना पहले पेंशन निकालेंगे, हर साल के लिए 4% की दर से पेंशन कम होकर मिलेगी। |
10 साल नौकरी पूरी हो और उम्र 58 साल पार हो चुकी हो | पीएफ अकाउंट का पूरा पैसा निकाल सकते हैं। हर महीने पूरी पेंशन मिलने लगेगी। |
तो ऊमीद है आपको पोस्ट पसंद आई होगी अगर कोई जानकारी रह गयी हो तो आप comment मे बता सकते है