GST मे composition Scheme क्या है? Composition Scheme कोन कोन ले सकता है?

GST मे दो प्रकार की Scheme आती है Regular और Composition Scheme। जो भी छोटे वेपारी है वो हर महीने की GST के Return भरने की जंजट से छुटकारा पा सकता और Composition Scheme ले सकता है। और साल मे सिर्फ 4 बार टैक्स देना होता है और Return file करना होता है। तो आज आप जानेगे की GST मे Composition Scheme क्या है? कोन कोन GST मे Composition Scheme ले सकता है और कोन नही ले सकता? साथ मे Composition वालों क्या क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है 

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Page Follow

GST मे composition Scheme क्या है? (What is Composition Scheme in GST?)

Composition को lum-sum भी कहा जाता है। Composition Scheme सरकार ने छोटे वेपारिओ के लिए बनाया है जिनका Turnover कम है है लेकिन वो GST के Registration के दायरे मे आते है। 

Composition Scheme मे अगर आपको हर महीने के Return file करना और Tax भरने से छुटकारा पाना है तो Composition Scheme अपना सकते है जिसमे आपको सारी रसीदे भी संभालना भी अनिवार्य नही है। 

Composition Scheme मे आपको अपनी sales का कुछ प्रतिशत GST भर देना होता है जोकि 1 से 6% के अंदर होता है।

Composition Scheme कोन कोन अपना सकता है? (Who can opt GST Composition Scheme) 

  • जैसे की हमने आगे बताया की ये छोटे वेपारिओ के लिए है तो नीचे Detail बताई गयी है वो Business या service वाला लिमिट से अंदर वाला Composition Scheme अपना सकता है।
  • Turn over limit for composition Scheme

  • बिजनेस का प्रकारLimitसामान्य कैटेगरी के राज्यों के कारोबारियों के लिए1.5 करोड़ रुपएविशेष कैटेगरी के राज्यों के कारोबारियों के लिए75 लाख रुपएसिर्फ सेवाक्षेत्र (Service Sector) में कारोबार करने वालों के लिए50 लाख रुपए
  • जो एक ही राज्य मे वेपार करता है वो ही Composition Scheme ले सकता है यानि की अगर वो Gujarat मे वेपार करता है तो सारा Business/Service Gujarat मे होना चाहिए अगर आप बहार भी service देते है या Business करते है State के बहार तो आप Composition Scheme नही ले सकते है।
  • कुछ प्रकार के Business या Service वाले Composition Scheme नही ल्के सकते है जो हम आगे जानेगे।

10% सेवा भी दे सकता है Composition Scheme वाला:-

Composition Scheme जिसने ली है वो अपने सालाना Turnover के 10% या तो 5 लाख तक की सेवा भी दे सकता है। और 10% या 5 लाख दोनों मेसे जो ज्यादा है वो अपनी Scheme मे सामील कर सकता है।

Related Post:-

GST Return क्या है? GST Return कितने प्रकार के है?

Composition Scheme वालों को कितना GST देना होता है? (GST Rate for Composition  Scheme):-

GST Tax Slabs for Composition Dealers

Business TypeCGSTSGSTTotal
वस्तुओं का उत्पादन और व्यापार करने वाले कारोबारी0.5%0.5%1%
वगैर शराब के रेस्टोरेंट का संचालन करने वाले कारोबारी)2.5%2.5%5%
सेवाक्षेत्र में कारोबार करने वाले (Service Providers)3%3%6%

GST मे Composition Scheme कोन नही ले सकता है? (who can not opt Composition scheme in GST?)

सारे Business या service देने वाले जिनका Turnover लिमिट से कम है वो composition scheme नही ले सकता है कुछ तरह के Business या service वाले Composition scheme opt नही कर सकते है जो की…..

  • आइसक्रीम, पान मसाला, और तंबाकू का उत्पादन करने वाले व्यवसायी
  • दूसरे राज्यों से काराेबार करने वाले (inter-state suppliers) व्यवसायी
  • कैजु्अल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजीडेंट टैक्सेबल पर्सन की श्रेणी वाले
  • ई-कॉमर्स कंपनियों (ऑनलाइन व्यापार) के माध्यम से कारोबार करने वाले

Composition Scheme के फ़ायदे :-

  • Composition scheme मे आपको हर महीने के Return भरने की जंजट नही रहती है।
  • Composition Scheme मे आपको कोई खरीद के बिल या बहुत सारी रसीदे संभालने की जरूरत नही है।
  • जितनी भी आपकी बिक्री है असपे जो भी टैक्स लगता है वो सीधा सा दे देना होता है।
  • छोटे वेपारी के लिए ये फ़ायदे मंद है।
  • Composition मे आप लोगो से Tax नही ले सकते है तो सरकार को जमा भी नही करना होता है।

Composition Scheme के नुकसान:-

  • Composition scheme मे आपको sales पे टैक्स देना होता है जिससे ITC नही मिलती है जिससे आपको Tax ज्यादा देना होता है।
  • जब आप चीजे खरीदते है तो टैक्स देके लाते है और वो आप ग्राहक से ले भी नही सकते है उपर से आपको सरकार को भी टैक्स देना होता है।
  • composition scheme मे आप ITC नही ले सकते है जिससे टैक्स ज्यादा आता है।

Composition Scheme वाले क्या क्या नही कर सकते है?

  • Composition Scheme वाले Tax नही ले साकते है जो उन्होने चुकाया नही है इसलिए Composition वालों पर टैक्स का बर्डन आता है जो की ग्राहक से नही ले सकता है।
  • composition वालों को अपने हर बिल मे ये भी बताना होता है की Composition Dealer है जो tax नही ले सकता है। 
  • composition Scheme वाले Input tax credit नही ले साकते है।
  • composition Scheme राज्य से बहार माल नही बेच सकते है।
  • composition scheme वाले उनके दायरे से बहार वाली चीजे नही बेच सकते है।

composition scheme के लिए कैसे apply करे? (How to opt Composition Scheme?)

Composition Scheme के लिए  GST के portal पे CMP-02 फॉर्म भर कर आप Apply कर सकते है। 

GST के Portal पे जाके Service वाले Tab मे जाए फिर Registration मे जाके Application तो opt composition scheme मे जाए। 

CMP-02 फॉर्म आएगा जिससे आप जो डीटेल पूछे वो सही सही भर दे और आपका Composition Scheme के लिए अप्लाई हो जाएगा।

Composition Scheme मे कोनसे कोनसे Return file करने होते है?

Composition Scheme वालों को दो प्रकार के Return file करने होते है- 

  1. CMP 08 
  2. GSTR -4

CMP 08 और GSTR-4 दो तरीके के Return Composition वालों को फ़ाइल करना होता है। 

CMP-08 Quarterly है यानि की (त्रिमाही)  हर तीन महीने ख़तम होने पर आपको CMP-08 फ़ाइल करना है यानि की साल मे आपको CMP-08 Return 4 बार फ़ाइल करना होगा। और GSTR-4 आपको हर साल भरना होता है।

यानि की Composition वालों को साल मे 5 GST के Return फ़ाइल करने होते है।

CMP-08

CMP-08 हर तीन महीने भरना होता है। ये एक Statement जेसा है जिसमे Detail होती है और Self assessed tax payable की तरह Detail देके Callahan के रूप मे इस्तेमाल किया जाता है।

CMP-08 quarterly होता है यानि की साल मे 4 बार हर तिन महीने के अंतर पर। CMP-08 Quarter पूरा होने के दूसरे महीने की 18 तारीख तक फ़ाइल करना होता है।

नीचे मैंने Quarter बताए है और उनकी Due date भी बताई है जिससे आपको अच्छे से समज आ सके। 

QuarterMonthDue Date
Quarter-1April to June18 July
Quarter-2July to September18 October
Quarter-3October to December18 January
Quarter-4January to March18 April

आपका एक Quarter April से June है यानि की इसमे जितनी भी sales हूई उसका Return आपको 18 July तक देना है। ऐसे ही सारे Quarter के साथ होगा यानि की Quarter पूरे होते है दूसरे महीने की 18 तारीख तक CMP–08 FIle करना होगा।

GSTR -4

GSTR-4 सालाना फ़ाइल करना होता है Financial Year पूरा होते ही 30 दिन मे यानि की 30 April को GSTR-4 फ़ाइल करना होता है। GSTR -4 Annul Return है जो Composition वालों को फ़ाइल करना होता है। 

Leave a Comment