काफी लोगो को लगता है की GST का Registration हर एक Business या Profession को कराना होता है लेकिन ऐसा नही है। GST Registration एक लिमिट से ज्यादा Turnover (बिक्री) वालों को ही कराना पड़ता है और कुछ ख़ास तरीको के Business या Service वालों को कराना होता जिनका Turnover limit से कम है।
तो आज मे GST Registration के बारे मे बताने वाली हु की किस किस को GST का नंबर लेना अनिवार्य है? (All About GST Registration in hindi)
GST Registration किसको कराना जरूरी है? (Whom GST is Applicable?)
GST Registration कराने के लिए एक लिमिट पहले से तय है की इन लोगो को GST Registration कराना ही पड़ेगा और उससे कम भी लिमिट है तो अगर आपको कराना है Registration तो भी करा सकते है। और कुछ लोगो को लिमिट से भले कम है लेकिन कुछ तरह के Business कर रहे है तो रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है
GST Registration Limit:-
1. Good & Service Registration Turnover limit:-
सामान्य राज्य मे 40 लाख से ज्यादा की वस्तु (Goods) के Turnover पर जरूरी है GST Registration:-
अगर आप सामान्य राज्य मे रहते है और आपका sales/बिक्री/Turnover 40 लाख से ज्यादा है तो आपको GST का number लेना जरूरी है। 40 लाख की लिमिट वस्तु के लिए है यानि आप वस्तु का वेपार कर रहे है तो 40 लाख से ज्यादा का turnover पे आपको GST Registration कराना ही होगा।
सामान्य राज्य यानि की दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़ इन सब माइसे किसी भी राज्य मे आप रहते है तो आपका 40 लाख का Goods का Turnover है तो GST Registration कराना होगा।
विशेष राज्य मे 20 लाख से ज्यादा की वस्तु (Goods) के Turnover पर जरूरी है GST Registration:-
अगर आप किसी विशेष राजय मे रहते है तो आपका अगर वस्तु का टर्नओवर 20 लाख या उससे ज्यादा है तो आपको GST नंबर लेना होगा। ये सिर्फ Business के लिए है किसी service के लिए ये लिमिट नही है।
विशेष कैटेगरी में रखे गए राज्यों के नाम हैं- अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, जम्मू एवं कश्मीर
आगे सरकार ये विशेष राज्य की लिमिट को बदल दिया था की लिमिट उनके राज्य के उपर है की वो कोनसी लिमिट रखते है 20 या 40 लाख की।
सामान्य राज्य मे 20 लाख से ज्यादा की Service पे GST है अनिवार्य:-
Goods के लिए जैसे लिमिट है 40 लाख की ऐसे ही Service देने वालों के लिए ये लिमिट 20 लाख है। Service यानि की कोई चीज़ हम नही देते है कोई सेवा देते है जैसे की Doctor, Engineer,Accountant,Finance ऐसे कोई भी service मे 20 लाख से ज्यादा की एक साल मे service देते है तो आपको जीएसटी नंबर लेना ही होगा।
20 लाख की service का नियम सामान्य राज्य मे लागू होता है। विशेष राज्य लिमिट अलग है।
विशेष राज्य मे 10 लाख से ज्यादा की Service पे GST है अनिवार्य:-
अगर आपको कोई Service देते है और वो सालाना 10 लाख से बढ़ जाता है और आप विशेष राज्य मे रहते है तो आपको जीएसटी नंबर लेना जरूरी है
2. लिमिट से कम लिमिट पे भी कराना पड़ सकता है Registration:-
कुछ Business/service देने वाले को लिमिट से कम का Turnover या income है फिर भी उनको GST Registration करना अनिवार्य है।
Inter State Supplier (एक राज्य से दूसरे राज्य मे माल बेचना)
अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य मे माल बेचते है तो आपका turnover कितना भी हो आपको GST number लेना ही होगा। कितना भी कम Turnover हो।
casual Person
Casual Person यानि की जो एक स्थान मे रह कर Business नही करता है यानि की वो हर वक्त एक राज्य से दूसरे राज्य मे जाके Business करता है। उनको Casual Person कहा जाता है।
उनका कोई स्थान फिक्स नही होता है। इसलिए उन्हे GST मे Casual Person कहा जाता है। जैसे की आपने देखा होगा की बहुत लोग फेरीवाले होते है जो माल लेके अलग अलग जगह जाते है बेचने जो आपको घर के पास साइकल लेके या कुछ भी लेके या तो फुटपाथ पे दिख जाते है ऐसे काफी लोग होते है।
Casual Person को 90 दिन यानि की 3 महीने का Registration मिलता है। अगर समयमर्यादा बढ़ानी है तो आप बढ़ा भी सकते है।
Non Resident Person:-
जो India मे आके Business या service देता है जो की India का Resident नही है उनको भी India मे Business करने के लिए कोई लिमिट बिना Registration लेना पड़ता है।
Non Resident Person को भी 90 दिन का Registration मिलता है जो की आगे बढ़ाया भी जा सकता है।
E-Commerce Business:-
जो Business या Service मे E-Commerce से करते है उनको भी कोई भी लिमिट बिना GST registration करना अनिवार्य है। E-Commerce यानि की ऑनलाइन कोई भी service देते है या product sell करते है।
जैसे की Amazon,FlipKart,zometo,olla,uber इनके जैसे जो भी E-commerce Business करते है। भले इंका turnover कितना भी कम या zero हो उनको GST नंबर लेना ही होगा।
Reverse charge mechanism:-
GST मे ऐसे तो जो माल बेचता है उनको ही GST लेके सरकार को जमा करना होता है लेकिन कुछ किस्सो मे जो खरीदने वाला है उनको ही GST चुकाना होता है आगे हम Reverse Charge Mechanism के बारे मे विस्तार से जानेगे।
Agent Supplier:-
Agent हम जो आसान भाषा मे समजते है की किसी कंपनी का माल अपने विस्तार मे बेचता है वो Agent होता है जिसमे कंपनी Agent को माल बेचने के commission देता है। बहुत सारी कंपनी Agent से अपनी बिक्री बढ़ता है।
तो अगर कोई Registered Company का Agent है तो उन्हे भी GST का Registration करना होता है। कम से कम turnover भी क्यू न हू उनको लिमिट बिना ही GST मे Registration लेना होगा।
Distributors या Input service distributors:
बहुत सारी कंपनी अपनी ब्रांच देश के काफी राज्य मे बनती है और अलग अलग जगह से माल बेचती है। तो उस कंपनी के जो भी Distributor/Input Service Distributors है उनको भी GST नंबर लेना अनिवार्य है।
Spacial Goods Selling:-
अगर आप किसी विशेष चीज़ बेचते हो तो भी आपको GST नंबर लेना अनिवार्य है। जैसे की
- आइसक्रीम और अन्य खाने योग्य बर्फ से बने खाने वाले आइटम्स की सप्लाई में जुडे लोग
- पान मसाला
- तंबाकू और तंबाकू से बने सहायक प्रोडक्ट
इन सब चीज़ों का अगर आप selling करते है तो कम लिमिट से भी GST लेना जरूरी है।
कुछ किसानो को नही लेना होता है GST:-
जो किसान होता है जो की खेती करता है उनके लिए income tax भी माफ है और GST मे भी उनलोगों को नही डाला गया है यानि की किसानो को GST मे Registerd होने की आव्श्क्ता नही है लेकिन कुछ कृषी बिज़नस मे GST Include है।
कुछ कृषी Business को लेना होता है GST:-जैसे की आप जानते है की जो घर की बेसिक जरूर वाली चिज़े है उनपर GST नही लगता है और कुछ चीजे जिनपर ज़िदगी चलाने से उपर की मंध्यम वर्ग के लोगो की चीज़ों पर GST लगाया गया है जैसे की …..
- दुग्ध उत्पादन (dairy farming)
- मुर्गी पालन (poultry farming)
- पशुधन प्रजनन (stock breeding)
- फल संग्रहण (gathering of fruit)
- रोपाई या पौध पालन (rearing of seedlings or plants)
Others:-
अगर आप विदेश यानि की भारत से बाहर का कोई माल बेचते है या service देते है तो आप Online services from abroad कहलाते है जिसमे आपको GST लेना जरूरी है।
अपने ब्रांड के दम पे अगर आप किसी और का माल या सेवा बेचते है तो आप Aggregators कहलाते है और उस किस्से मे भी आपको जीएसटी लेना होगा।
Aggregators मे सबसे अच्छा Example है Policy Bazar जो अलग अलग विमा पॉलिसी अपने नाम से बेचती है ऐसे ही बहुत सारी कंपनी है और अगर आप ऐसा करते है तो भी आपको GST लेना होगा।
ऊमीद है आपको GST के Registration के बारे मे जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी सवाल है आप Comment मे पूछ सकते है।