एक इंसान अपने पास कितना सोना रख सकता है? ज्यादा सोना रखने से क्या होगा-कितना Tax लगेगा?

आयकर विभाग मे ऐसा कोई नियम नही है की हम इस लिमिट से ज्यादा सोना अपने पास नही रख सकते है या ज्यादा सोना रखने से हमे कोई नुकसान होगा। हम जितना चाहे उतना सोना ले सकते है या अपने पास रख सकते है। लेकिन हमारे पास सारे सबूत होने चाहिये और हमने अपनी Income पर Tax दिया है और फिर उससे सोना ले रहे है तो कोई दिक्कत नही है। 

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Page Follow

जैसे की अब हमने अपनी Income 10 लाख बताई और उसपे tax दिया लेकिन आप 50 लाख का सोना खरीद रहे हो तो Income Tax वालों की नजर जरूर से आपके ऊपर होगी। इससे ये मालूम होता है की आपकी इंकम ज्यादा है और आपने कम बताके Tax बचाया है।

सोना खरीदने के बहुत सारे कारण है इसलिए लोग अपने अपने कारण से सोना खरीदते है। कुछ लोगो को सोने की जावरत पसंद है, Gold एक निवेश के तौर से भी उपयोग किया जाता है, कुछ लोग संपति मान के Gold coin, Gold Bar, Gold Jewellery से खरीदते है।

एक इंसान अपने पास कितना सोना रख सकता है?

Income Tax मे ऐसे तो कोई लिमिट नही है की आप इससे ज्यादा सोना खरीद नही सकते या अपने पास नही रख सकते जिससे tax लगेगा। लेकिन एक लिमिट बताई है जो आम आदमी अपने पास रख सकता है और उतना सोना आयकर विभाग जप्त नही करेगे।

CBDT के अनुसार एक विवाहित महिला के पास 500 ग्राम, अविवाहित महिला के पास 250 ग्राम और पुरुष के पास 100 ग्राम गोल्ड रखने की इजाजत है। इतना सोना आप कोई इंकम सोर्स बताए बिना भी अपने पास साख सकते है।

आप लिमिट से ज्यादा का सोना भी घर पे या अपने पास बैंक मे रख सकते है लेकिन सब का प्रूफ और सोर्स होना चाहिये। 

विरासत मे मिला सोना :-

अगर आपके पास विरासत मे मिला सोना है तो उसका भी प्रूफ होना चाहिये जिसमे लिखा हो की आपको विरासत मे कितना सोना कबमिला है और किस रूप मे मिला है जिससे प्रूफ हो सके की आपके पास जो सोना विरासत मे मिला है वो विरासत मे ही मिला है।

Gift मे मिला सोना:-

अगर आपको 50 हज़ार के कम का सोना मिला है तो उसमे कोई Tax नही लगता है या विराशत या मटा पिता से मिला है तो टैक्स नही लगता है। लेकिन उसका प्रूफ भी आपके पास होना चाहिये।

वसीहत मे मिला सोना का सेटलमेंट एग्रीमेंट या वसीहत मे लिखा होना चाहिये और गिफ्ट मे मिला सोना मे रसीद होनी चाहिये जिसमे गिफ्ट देने वाले का नामे लिखा हो।

तो आज ये तर्क मिलता है की आप कितना भी सोना अपने पास रख सकते है लेकिन आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिये और साथ मे आपकी income पे tax दिया होना चाहिये जिससे ये साबित हो की आपकी इंकम व्हाइट मे है और इंकम का सोर्स बताना होगा।

इस सब से आयकर विभाग ये देखती है की आपका सोना आपकी टैक्स देने के बाद की इंकम पे आया है और कोई दूसरे तरीके से नही आया है। अगर आपके अकाउंट क्लियर है सही इंकम रिटर्न मे बताते है और बचे हुए पैसे लेते है तो उसमे कोई दिक्कत नही है।

अगर आपके घर आयकर छापेमारी (Income Tax Raid) होती है तो आपके पास जो सोने का प्रूफ नही है जो इंकम रिटर्न मे नही बनाई तो वो गेर कानूनी माना जाएगा और ऑफिसर को जितना लगेगा वो जब्त कर लेगी।

अगर आप एक ही लोकर मे सोना रखते है पूरी फॅमिली का तो जाइंट मे सब का नाम भी दलवा दीजिये जिससे आकार विभाग मे ये न लगे की ज्यादा सोना एक इंसान के पास है।

और आप अपने पति-पत्नी और बच्चो के नाम पर भी सोना खरीद सकते है और उन सब का प्रूफ आपको रखना है जिससे ये मालूम पड़े की सब के नामे पे थोड़ा थोड़ा सोना है।

सोने बेचने पे कितना टेक्स लगता है? (Tax on Selling Gold?)

सोना रखने से कोई टेक्स  नही लगता है यानि की Gold holding पे कोई टेक्स नही है लेकिन जब आप उसे बेचते है 

सोना बेचने पे कितना टेक्स लगेगा वो आप कितने टाइम मे बेचते हो उसपे आधार रखता है। Gold एक asset है यानि की Gold को बेचने पे Capital gain का tax लगता है। और कैपिटल गईं मे STCG और LTCG होता है

अगर 3 साल मे Gold बेचा है कितना टैक्स लगेगा?

Gold को Capital Gain/Loss के section मे Introduce किया गया है अगर आप सोना खरीदने के बाद 3 साल के अंदर ही बेचते हो तो Short term gain या Loss कहलाएगा यानि की STCG जिसमे 30% टैक्स लगेगा।

अगर 3 साल बाद बेचते हो तो कितना टैक्स लगेगा?

अगर 3 साल बाद गोल्ड बेचते है तो 20% टैक्स और Indexation का फाइदा भी मिलेगा जिससे आपकी आज की वैल्यू आएगी और सेल वैल्यू आएगी जिससे Gain कम होगा और टैक्स भी कम देना होगा।

इसलिए हो सके तो 3 साल तक होल्ड करने की कोशिश करे अगर जरूरी न हो तो जल्दी से ना बेचे।

Leave a Comment