Budget 2023- अब 7 लाख सालाना से कम आय वालों पर कोई इनकम टैक्स नहीं। Income Tax 2023-24

आज ही Budget 2023 आया और वित मंत्री मे बजेट पेश किया जो की बहुत सारे लोगो के लिए बहुत फाइदा हुआ है और इंकम टेक्स स्लेब मे भी बहुत फाइदा हुआ है बेसिक Exemption limit 2.5 लाख की बजाय 3 लाख कर दी है गयी साथ मे tax Rate भी किए गए है। तो आज हम जानते है Income Tax Slab 2023-24 हिन्दी मे।

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Income Tax Changes in budget 2023 in hindi:-

Budget 2023 मे personal income तक मे काफी changes आए है जोकि हम आज इस पोस्ट मे जानने वाले है।

Income Tax Slab 2023-24: Income Tax Slab in Budget 2023

mostly change सारे new tax regime मे ही आए है यानि की Old regime मे कोई change नही आया है। तो सारे changes New Regime मे ही आए है।

Income Tax Updates in Budget
2023 For more read this: https://t.co/jUx1iPg7w6#Budget2023 #Budget #NirmalaSitaraman #BudgetSession #incometax pic.twitter.com/TCIarObf4h— Anjali Bhojwani (@_digital_anjali) February 1, 2023

नीचे आप देख सकते है की वित वर्ष 2023-24 के लिए नए Tax rate और लिमिट क्या है (Income tax slab budget 2023 hindi) New Tax Regime मे ये change किए गए है जो की नए Slab लाया गया है।

IncomeTax Rate
0-Rs 3 lakhnil
Rs 3-6 lakh5%
Rs 6-9 lakh10%
Rs 9-12 lakh15%
Rs 12-15 lakh20%

Budget 2023 Income Tax Slab (2023-24)

पूरे Budget के Highlight जानने के लिए ये post पड़े:-

Budget 2023 में घोषणा- 7 लाख की आय तक कोई टैक्स नहीं।

आज ही निर्मला सीता रमण ने Budget पेश किया और उसमे नया Income tax लाया गया है और नया Slab लाया गया है। और 7 लाख तक की इंकम वालों को टेक्स नही देना होगा ऐसा Rebate भी लाया गया है।

पहले 5 लाख तक की इंकम पे Rebate मिलता था और जेरो tax देना होता था और अब ये लिमिट 7 लाख कर दी गयी है। लेकिन सिर्फ new tax regime वालों के लिए ही।

Basic Exemption Limit 3 Lakh तक बढ़ाई:-

Basic Exemption Limit 3 लाख की कर दी गयी है और साथ मे Tax Rate भी कम किए गए है। पहले 2.5 लाख की लिमिट थी लेकिन अब वो लिमिट बढ़ाके 3 लाख कर दी गयी है। जोकि नए regime मे की जगयी है पुराने के ज्यादा कोई change नही किया गया है।

52500 का Stranded Deduction मिलेगा Salaried person:

पहले 50000 का का stander deduction मिलता था वो अब 52400 कर दिया गया है। लेकिन अगर आपकी सैलरी 15 लाख से ज्यादा है तो ही आपको 52500 Deduction मिलेगा उससे कम के लिए 50 हज़ार ही है। ये भी new tax regime के लिए ही है।

9 लाख वाली income पे 45 हजार तक का Tax देना होगा।

4अगर आप 9 लाख रुपये प्रति साल तक कमाते हैं, तब सालाना आपको 45 हज़ार रुपये तक टैक्स देना पड़ सकता है. यानी आप 5 फीसदी इनकम टैक्स दे रहे हैं.

Surcharge कम किया गया।

भारत में सर्वाधिक इनकम टैक्स 42.7 फीसदी है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है. इसे अब 39 फीसदी तक ला दिया गया है, जो कि अगले वित्तीय वर्ष से लागू किया जाएगा. ध्यान रहे कि यह टैक्स 5 करोड़ सालाना कमाने वाले लोगों को देना होता है. 

Surcharge 39% था जो की अभी 25% हो गया है तो सबसे ज्यादा कोई tax पहले देता था वो 42% था जो अब 39% हो जाएगा।

Standard Deduction और Family Pension New Regime मे भी जोड़ा गया

नई टैक्स व्यवस्था में Standard Deduction, फैमिली पेंशन के केस में दी जाने वाली डिडक्शन और बजट 2023 में जोड़ी गयी सेक्शन 80CCH की नई टैक्स डिडक्शन क्लेम की जा सकती है ।

पहले new regime मे ये बेनीफिट नही मिलता था लेकिन अब से मिलने वाला है।

Presumptive Income Limit को बढ़ाया:-

सेक्शन 44 AD मे Presumptive Business income limit 2 करोड़ थी जो की अब 3 करोड़ की गयी है और Profession income सेक्शन 44 ADA मे 50 लाख से 75 लाख कर दी गयी है।

Income tax benefits to Startups-

अगर Start Up अपनी share holding बदलते है तो loss को 10 साल तक carry forward कर सकते हो। जो की पहले 7 साल तक कर सकते थे।

साथ मे startup के benefit के लिए 30-3-2023 last date थी जो अब 31.3.2024 कर दी गयी है।

Co. Operative society के लिए कम टैक्स रेट

2022 से co.op. society जो कि भारत मे रेजिडेंट है, को 22% की रेट से टैक्स देने का ऑप्शन प्राप्त है, अगर सोसाइटी द्वारा कुछ कंडीशन पूरी की जाती है। 

बजट 2023 में सेक्शन 115BAE प्रस्तुत किया गया । इस सेक्शन के अनुसार 1 अप्रैल 2023 को या इसके बाद मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन के लिए सेट अप की गई को – ऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा AY 2024-25 से 15% की रिहायती रेट से टैक्स देने का ऑप्शन होगा । साथ ही 10% की रेट से सरचार्ज भी एप्लीकेबल ।

लेकिन, इसके लिए शर्त यह होगी कि को – ऑपरेटिव सोसाइटी किसी भी तरह के इंसेंटिव या डिडक्शन को प्राप्त नही कर रही हो ।

Electronic Gold को फिजिकल गोल्ड में बदलने पर नहीं लगेगा टैक्स –

अगर टैक्सपेयर द्वारा फिजिकल गोल्ड को E-Gold में बदला जाता है या ई गोल्ड को फिजिकल गोल्ड में बदला जाता है, तो इस तरह के कन्वर्जन को इनकम टैक्स एक्ट में ट्रांसफर नहीं माना जायेगा। इसलिए इस तरह के ट्रांजेक्शन पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा।

अगर किसी टैक्सपेयर द्वारा इस तरह का कन्वर्जन किया जाता है और बाद में उस गोल्ड को बेचा जाता है, तो गोल्ड का होल्डिंग पीरियड की कैलकुलेशन के लिए गोल्ड के कन्वर्जन से पहले के पीरियड को भी लिया जायेगा।

सिक्योरिटीज पर TDS में डिबेंचर को भी जोड़ा जाएगा

सेक्शन 193 में सिक्योरिटीज पर प्राप्त ब्याज पर टैक्स काटा जाता है, लेकिन इसमें कुछ सिक्योरिटीज को टीडीएस के प्रावधानों से एग्जेम्प्शन दी गयी थी । लिस्टेड डिबेंचर्स को भी सेक्शन 193 में टीडीएस के प्रावधानों से Exemption दी गयी थी ।

TDS में छूट की वजह से डिबेंचर पर प्राप्त ब्याज की ITR में कम रिपोर्टिंग होती थी, जिसकी वजह से बजट 2023 में इस TDS एग्जेम्प्शन को हटा लिया गया है ।

अब सेक्शन 193 में डिबेंचर पर प्राप्त ब्याज पर भी टीडीएस कटेगा । यह नियम 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा ।

ऑनलाइन गेम्स पर TDS के लिए नया सेक्शन

ऑनलाइन गेम्स पर टीडीएस के लिए बजट 2023 में सेक्शन 194BA जोड़ा गया है , यह सेक्शन ऑनलाइन गेम्स से जीतने वाली राशि पर लागू होगा ।

सेक्शन 194BA के अनुसार ऑनलाइन गेम्स में जीतने वाली राशि का पेमेंट करने वाला पर्सन फाइनेंसियल ईयर की समाप्ति पर यूजर के अकॉउंट में बची हुई नेट विनिंग राशि पर टैक्स काटेगा ।

अगर यूजर द्वारा फाइनेंसियल ईयर के दौरान कोई राशि निकाली जाती है, तो उस राशि पर टैक्स काटा जाएगा । सेक्शन 194BA में 30 % की रेट से टैक्स काटा जाएगा । यह सेक्शन 1 जुलाई 2023 से लागू होगा ।

कैपिटल गेन के केस में टैक्स डिडक्शन की राशि को सीमित किया गया –

ऐसे पर्सन जो कि अपनी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को बेच कर कोई दूसरी रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी खरीदते है, उन्हें नई हाउस प्रॉपर्टी में निवेश की सेक्शन 54 में कैपिटल गेन राशि पर एग्जेम्प्शन प्राप्त हो जाती है ।

इसी तरह रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के अलावा दूसरी कोई लांग टर्म कैपिटल असेट्स बेचकर नई हाउस प्रोपर्टी ली जाती है, तो नई हाउस प्रॉपर्टी में निवेश की सेक्शन 54F में कैपिटल गेन की राशि से टैक्स exemption ली जा सकती है ।

लेकिन , इस एग्जेम्प्शन को क्लेम करने की कोई निर्धारित लिमिट नही थी । हाई नेटवर्थ वाले टैक्सपेयर काफी महंगी हाउस प्रॉपर्टी खरीद कर इन सेक्शन में टैक्स exemption क्लेम करते थे ।

इसी वजह से बजट 2023 में सेक्शन 54 और सेक्शन 54F में अधिकतम exemption क्लेम करने की लिमिट को 10 करोड़ कर दिया गया है ।

अब इन सेक्शनों में 10 करोड़ से ज्यादा की टैक्स exemption क्लेम नही की जा सकती है ।

लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में इन्वेस्टमेंट की अधिकतम सीमा:

बजट 2023 में लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में निवेश की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है । इसके अनुसार अगर कोई पर्सन एक या अधिक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में एक फाइनेंसियल ईयर में 5 लाख या इससे ज्यादा का प्रीमियम पेमेंट करता है, तो इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज की maturity पर प्राप्त राशि टैक्सेबल होगी ।

इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में यूलिप पॉलिसीज शामिल नही होंगी । यह नियम 1 अप्रैल 2023 या इसके बाद जारी की गई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के केस में लागू होगा ।

यह बदलाव 1 अप्रैल 2024 से लागू हो जाएगा ।

कैपिटल गेन की कैलकुलेशन में हाउसिंग लोन के ब्याज की छूट हटाई जाएगी

टैक्सपेयर द्वारा सेक्शन 24 में हाउसिंग लोन के ब्याज की छूट क्लेम की जाती है । कुछ टैक्सपेयर्स द्वारा CHAPTER VIA की अन्य टैक्स डिडक्शन में भी ब्याज की छूट क्लेम की जाती है ।

इसके अलावा कैपिटल गेन की कैलकुलेशन में प्रॉपर्टी की cost of acquisition निकालते समय भी ब्याज की टैक्स डिडक्शन क्लेम करते है । 

जैसे – प्रॉपर्टी के रिपेयर या रिन्यूअल के लिए लोन लिया है, तो ब्याज की राशि को कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में जोड़ देते है । और जब प्रॉपर्टी बेची जाती है, तो कैपिटल गेन में ब्याज की राशि की भी छूट ले ली जाती है ।

इस वजह से होम लोन के ब्याज की डबल टैक्स डिडक्शन क्लेम कर ली जाती है ।

इसी वजह से बजट 2023 में नया रूल लाया गया, जिसके अनुसार अब कॉस्ट ऑफ एक्वीजीशन या कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में ब्याज की राशि शामिल नही की जाएगी ।

नॉन – गवर्नमेंट एम्प्लाइज के लिए लीव इनकैशमेन्ट की सीमा बढ़ाई गई

नॉन – गवर्नमेंट एम्प्लाइज को रिटायरमेंट के समय मिलने वाली लीव सैलरी की अधिकतम 3 लाख तक की exemption क्लेम की जा सकती थी ।

लेकिन, बजट 2023 में 3 लाख की लिमिट को बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है । सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट पर मिली लीव सैलरी की राशि पूरी तरह से टैक्स एग्जेम्प्ट होती है ।

बजट 2023 में इनकम टैक्स में किये गए बदलावों के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के समाधान या सुझाव कमेंट करके बताये। आर्टिकल को शेयर जरूर करे।

तो ये थे Income Tax Changes in Budget 2023. सारे Changes आप एक ही पोस्ट मे देख सकते हो ऊमीद है आपको पोस्ट पसंद आई होगी।

New TAX Slab BUDGET 2023

3 लाख – कोई टैक्स नहीं
3-6 लाख – 5 फीसद टैक्स
6-9 लाख – 10 फीसद टैक्स9-12 लाख – 15 फीसद टैक्स
12-15 लाख – 20 फीसद टैक्स
15 लाख से ज्यादा की इनकम पर 30 फीसद टैक्स

Income Tax Change in Budget 2023

Budget 2023 update: Basic Exemption limit 2.5 लाख से बढ़ कर 3 लाख तक की गयी budget 2023 मे। 7 लाख तक कोई income tax नही लगेगा। New income Slab 2023, Salaried person को नए regime मे 52400 की Standers deduction मिलेगा।

New Stander Deduction Budget 2023

बजेट 2023 मे नाय regime मे 52400 का Stander Deduction किया जोकि पहले 50000 था।

surcharge limit 2023 budget मे कम हुआ

42 का surcharge केआर बदले अब 39% surcharge लगेगा।

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