MSME के अनुसार, पेमेंट करने की टाइम लिमिट 45 दिन की दी गई है. किसी भी कंडीशन में 45 दिन से ऊपर के समय में उधारी में माल खरीद ही नहीं सकते हैं. अगर आपके पास एग्रीमेंट नहीं है, तो 15 दिन के अंदर पेमेंट करना होगा. अगर कोई एग्रीमेंट या अनुबंध किया है, तो उसे 45 दिन का टाइम मिल जाएगा. अगर आपने अब तक पेमेंट नहीं किया है, तो 31 मार्च के पहले सारे व्यापारियों को भुगतान करना बेहद जरूरी है. अगर जिस व्यापारी का पेमेंट नहीं किया, वो MSME के तहत कानूनन ब्याज की राशि की मांग भी कर सकता है और आपको ब्याज की राशि देनी होगी.
तो अब जानते है क्या रूले और किस किस पर लागू होता है?
MSME 45 Days Rule
जो वेपारी MSME मे Registered है उनसे अगर आप कुछ समान लेते है तो आपको 45 दिन मे Payment कर देना होता है और अगर नहीं करते तो आपका Purchase Income मे Add हो जाएगा और आपको असपे Tax देना होगा।
क्या सारे MSME वालों के लिए ये rule है?
नही, MSME मे Micro और Small Enterprise वालों के लिए ही ये rule है यानि की Medium Size के enterprise वालों के लिए ये रूल नही है।
आप नीचे देख सकते है की कोनसे Enterprise Micro और Small enterprise है।
Micro Enterprises:- Plant & machinery not exceeding 1 Crore and turnover not exceeding 5 Crores
Small Enterprise Investment in plant & machinery not exceeding 10 Crores and turnover not exceeding 50 Crores.
Payment Time Limit
Payment के लिए दो टाइम लिमिट दी गयी है एक Agreement वालों के लिए और दूसरे Agreement बिना वाले Transaction।
Agreement Payment time timit:-
अगर आपने कोई Written मे Agreement किया है की हम इतने दिन मे पेमेंट करेगे तो आपको 45 दिन की लिमिट मिलेगी। अगर आपने ज्यादा दिन का Agreement किया है तो भी आपो सिर्फ 45 दिन मिलेगा।
Non Agreement Payment time limit:-
अगर आपने कोई Agreement नही किया तो आपको 15 दिन का समय मिलेगा। यानि की आपको खरीदी के बाद 15 दिन मे पेमेंट कर देना होगा।
समय से Payment न करने पे क्या होगा?
अगर आप दिये गए टाइम पे Payment नही करते तो आपका ये Purchase वाला Expense Disallow कर दिया जाएगा। और आपकी income पे जुड़ जाएगा जिसपे आपको ज्यादा टेक्स देना होगा।
कोनसे Person पे MSME 45 day वाला Rule लागू नही होता?
अगर आप Presumptive Taxation opt करते है यानि ITR 4 File करते है तो आपको ये Rule लागू नही होता है
ये रूले section 43b(h) मे बताया गया है जो की 1 April 2023 से लागू हुआ है अभी भी 31 मार्च तक अगर आप payment कर देते है तो आप ये Deduction claim कर सकते है।