New ITR Rules:- Income Tax जमा कराने से पहले देनी होगी इन चीज़ों की ज्यादा जानकारी, जाने क्या है नया रुल?

आप सब को पता ही होगा की 31 जुलाई तक Income Tax return फ़ाइल करना नही तो देनी होगी penalty। अगर आपने अपना ITR file नई किया है तो जल्दी से कर लिजीए और कुछ चीज़ों को आपको डीटेल मे जानकारी देनी होगी जो CBDT ने 7 जुलाई को ही नए नियम लागू किए थे।

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Financial Year 2021-22 के ITR file करते वक्त आपको इन चीज़ों की जानकारी देनी ही होगी अगर नई दी तो आपको आगे Problem आ सकती है इसलिए ये जानकारी भी अपने पास रखे।

Income Tax Return file करते वक़्त देनी होगी ये जानकारी :- New ITR Rules

अभी जो ITR Rule  आए है उससे आपको ऐसा कुछ नही है की ज्यादा Tax देना होगा या आपको जरूरी से ITR file करना होगा बस ऐसे नियम है जिससे आपको Income Tax File करते वक्त कुछ चीज़ों की ज्यादा जानकारी देनी होगी। जैसे की कोई चीज़ बेची है तो उसकी Detail मे जानकारी देनी होगी।

PF पे मिला हुआ व्याज:-

अगर 2.5 लाख से ज्यादा का Investment PF मे किया है या PF कंपनी से काटा है और वो 2.5 लाख से ज्यादा है तो उसके उपर जो व्याज मिला है असपे Tax लगेगा तो ये जानकारी आपको सही सही देनी होगी।

Property खरीदी या बेची हो तो उसकी जानकारी:-

अगर आपने Financial year 2021-22 मे कोई Property खरीदी या बेची है तो उसकी डीटेल मे जानकारी देनी होगी जैसे की कब खरीदी कब बेची कितने मे ली कितने मे बेची सारी जानकारी देनी होगी अगर घर मे कोई मरमत कराई है तो वो और साल के हिसाब से CII Index Cost का लाभ भी ले सकते है वो भी बताना होगा की कितना Index से कितना rate है।

Residential Status:- 

नए नियम के हिसाब से आपको बताना होगा की आप भारत मे कितने दिन थे और कितने दिन बाहर थे जिससे Residential Status पता चलता है।

विदेश मे कोई Property या income है :-

अगर  आपने विदेश मे कोई property लि है या वह से कोई इंकम आती है जैसे की rent आता है या व्याज मिलता है तो वो ITR फ़ाइल करते वक्त आपको बताना होगा। अगर आपने वहा property बेची है तो वो भी डीटेल देनी होगी की किसको कब कितने मे बेची।

Pension मिलती है तो उसकी देनी होगी जानकारी:- 

अगर आपको Pension मिलती है तो वो भी आपको ITR मे बताना होगा की कहा से कितनी पेंशन मिलती है।

ESOP से Tax की जानकारी:-

2020 के बजेट मे ये एलन किया था की किसी Stat-up के कर्मचारी को ESOP- employee stock ownership plan से Tax बचा सकते है लेकिन इस बार वो जानकारी ITR मे देनी होगी।

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