Section 80G:- क्या राम मंदिर मे किया गया दान से हो सकता है टैक्स मे कोई फ़ायदा?

22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का प्राण प्रथिस्ठा दिन है आज के दिन राम भगवान की मूर्ति स्थापित की जाएगी और अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। जो की भारत का सबसे बड़ा मंदिर माना जाएगा तो क्या आप राम मंदिर मे जो दान करेंगे उसका deduction 80G मे ले सकते है या नही? वो आज हम जानेगे।

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Section 80G:- Ram mandir Donation Deduction

Income tax department ने स्पष्ट किया है कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट(Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust) के तहत अयोध्या में राम मंदिर की मरम्मत, पुनर्निर्माण या नवीनीकरण के लिए किया गया दान, आय की धारा 80 जी (2) (बी) के तहत कटौती के लिए पात्र है। income tax act, 1961.

यानि की अगर आप राम मंदिर बनने के लिए, मरमत के लिए Shri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust मे दान करते हो तो आपको Deduction मिल सकता है लेकिन किसी और activity के लिए आपको deduction नही मिलेगा। जैसे अब आपने वहा होने वाले कुछ activity चड़ावा चड़ाते हओ तो नही मिलेगा।

अगर आपको Deduction लेना चाहिते है तो ये चीजे ध्यान मे रखे की कितना आप deduction claim कर सकते है।

Deduction Details

  • Deductible percentage: आपने जितना donation किया है उसका 50% ही आपको deduction मिल सकता है।
  • Maximum limit: आप अपनी gross total income का 10% ही Deduction claim कर सकते है।
  • Mode of payment: Donations cheque, draft, or online transfers से ही होना चाहिए
  • Cash donations 2000 रूपए से ज्यादा का Cash donation आप claim नही कर सकते है।

Deduction कैसे Claim करे?

Deduction लेने के लिए आपके पास Original receipt होनी चाहिए जिसमे नीचे दी गयी जानकारी होनी चाहिए।

  • Your name and address
  • Amount donated
  • Date of donation
  • Registration number of the Trust under Section 80G
  • Specific purpose of the donation (mention “repair and renovation” of Ram Mandir)

तो दान देने से पहले एक बार जरूर सोचे और देख के trust को ही दान जाए साथ मे repair and renovation वाला point जरूर ध्यान दे साथ मे original receipt याद से साथ रखे।

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