Section 194 A- TDS on Interest other than Interest on Securities

TDS section 194 A मे कोई Securities यानि की share,Bond वगेरह के बिना जो भी व्याज है उसपे TDS की कटोती। जैसे की FD का Interest, Recurring का interest या कोई कंपनी से मिला interest, unsecured loans and advances, etc सब टाइप के interest जो की Other Then securities है।

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section 194 A सिर्फ Indian Residence के लिए है। यानि की वो residence होना चाहिए। Non Residence वालों के लिए 195 Section है।

Interest पे TDS कब कट होगा। When does TDS under Section 194A need to be deducted?

TDS सारे interest पे deduct नही होता है सब की अलग अलग लिमिट है अगर उससे ज्यादा का पेमेंट होता है तो कट करना होता है। तो इसके लिए अलग अलग लोगो को लिए अलग अलग लिमिट है जो हम जानते है।

TDS section 194 A TDS limit कितनी है। और किस किस को Deduct करना होगा?

Bank, Financial Institute :-

  • Banking company or any bank or a banking institution
  • Co-operative society engaged in the business of banking
  • Post office (on deposit under scheme framed and notified by Central Government).

अगर कोई बैंक या post office या Co-Operative society है तो उसकी लिमिट 40000 रूपय है। यानि की अगर 40000 से ऊपर का interest हुआ तो TDS cut करेगी नही तो नही होगा।

और ये लिमिट 60 वर्ष के नीचे के लिए है। यानि की Non senior citizen। senior citizen के लिए ये लिमिट 50000 है।

बैंक या पोस्ट office से हमे जो interest मिलता है जैसे की FD Interest, Recurring Interest. saving account के लिए ये नियम नही लागू होता है। saving account मे TDS कट नही होता है।

  • Deposits with banks;
  • Deposits with post offices
  • Fixed deposit schemes
  • Recurring deposit schemes

Other then Bank:-

बैंक और banking institute के अलावा जो भी 5000 से ज्यादा का Interest देता है उसको TDS deduct करना होता है। लेकिन जो लोग 44AB मे Audit यानि की

Section 44 AB मे वो सामील होते है जिसको Audit करना आवश्यक है।

जिसका Business 1 करोड़ से ज्यादा है या profession Income 50 लाख से ज्यादा है इन business और service वालों को TDS कट करना अनिवार्य है।

यानि की हर कोई आम आदमी को TDS cut करना जरूरी नही है। 1 Cr से कम Turnover और 50 लाख से कम के Service वालों को TDS Deduct करने की जरूर नही है।



TDS section 194 A Limit:-

PayerThreshold limit (₹) (w.e.f. 01.04.2019)Threshold limit (₹) for Senior Citizen (w.e.f. 01.04.2018)
Banking company (on time deposit)40,00050,0000
Co-operative society carrying on banking business (on time deposit)40,00050,000
Co-operative whose turnover exceeds Rs 50 Crores during the previous financial year40,00050,000
Post Office40,00050,000
Any Other Person50005000

TDS section 194 A rate & limit

Interest पे कितना TDS कट होता है? (What is the rate of TDS under section 194 A)

आपका TDS 10% के हिसाब से Deduct होगा Iterest पर अगर आप Pan देते हो तो। नही तो pan card की जानकारी न देने पर 20% TDS होगा।

यहा पर ऐसा नही है की आप बैंक को लोन का interest दे रहे हो तो अप उसको TDS cut करके दोगे ये नियम जनता के लिए है। यानि की उनकी इंकम पर बैंक वाले काट के सरकार को जमा कराएगे। तो अपने को बैंक को tds कट करते पैसे नही देने है

TDS कब जमा करना होता है? Time Limit within which Tax is to be Deposited

TDS हमे कट किया है यानि की आपने को सरकार को जमा भी करना होता है तो जिस महीने TDS जमा किया है उसके अगले महीने के 7 दिन मे सरकार को TDS जमा करना होता है जैसे की April महीने का TDS may महीने की 7 तारीख तक सरकार को देना होता है। और March का अलग रूल है की 30 अप्रैल तक TDS जमा करना होता है। NSDL ki site se TDS jama karana hota hai.

आगे हमने Basic of TDS वाली Post मे ये सारी चीजे बताई थी। वो वाला Post आप पड़ सकते है।

Section 194 J मे TDS कब काटा जाता है? (When does TDS under Section 194J need to be deducted?)

  • TDS काटने की जीमेदारी पेमेंट करने वाले की होती है। यानि की Service लेने वाले की। और TDS cut करके सरकार को जमा करना होता है। तो ये TDS कब कट लारना होता है वो जरूरी है।
  • जब आप अपने Account मे वो Entry दिखाते हो यानि की party के नामे पर Credit करते हो तब नही तो जब भी Payment करते हो उसमे से जो पहले किया हो तब TDS Deduct किया जाता है।
  • यानि की अगर आपने पहले अपने अकाउंट मे Entry दिखाई तब ही आपको TDS अलग कर देना है। नही तो Payment अगर पहले किया हो तो TDS कट करना होता है।

TDS मे ज़्यादातर जो पहले किया हो तब ही TDS काटना होता है। और सरकार को जमा करना होता है।

TDS Certificate कब देना होता है? (Issue TDS Certificate)

जो हमने TDS Deduct किया है उसका प्रूफ के लिए Certificate देना होता है। जोकि जिसका TDS कट किया है उसको देना होता है। नीचे आप देख सकते है की कब कब Certificate दिया जाता है। एक quarter पूरा होने के बाद के महीने की 30 तारीख तक Certificate देना होता है।

QuarterDue date for Non-Government deductorDue date for Government deductor
April to June30th July15th August
July to September30th October15th November
October to December30th January15th February
January to March30th May30th May

Issue of TDS certificate Date

TDS मे Payment हर महीने करना होता है और TDS का Return Quarterly file करना होता है।

Tally मे TDS Deduction की Entry कैसे करे? (How to do TDS entry in Tally)

अगर आप किसी का TDS कट करते है तो आपको Tally मे ये भी बताना होता है की TDS कितना काटा है और साथ मे कितना Payment party को किया है।

तो Tally मे सबसे TDS का Ledger बनाना होगा जो की TDS applicable करके TDS का Ledger बनके Under Group मे Duties & Tax मे आएगा और वह आपको TDS Select करके Section Rate सब डीटेल लिख देनी है।

बाद मे जरूरी Ledger भी बना दे जैसे की party का Ledger और Services का Ledger।

Journal Voucher मे (F7) मे Service को Dr करे और TDS और Party को Cr। करे।

जैसे की 35000 के Advertising मे MR X को 10% TDS करके payment करना है तो कुछ इस प्रकार से Entry करनी होगी।

Dr. Advertising Rs. 35000

Cr. Mr. X a/c Rs. 31500

Cr. TDS Rs. 3500

समीक्षा:-

बैंक मे 40 हजार से ज्यादा के interest पे tds कूट होगा और other यानि की कंपनी, कोई इंसान या कोई और 5000 से ज्यादा के इंटरेस्ट पे TDS कट करेगी जोकि 10% rate है।

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