Income tax हर किसी को बचाना है और सबसे ज्यादा जो लोग use करते है Income tax बचाने के लिए वो है section 80 C का जिसमे आप 1.5 लाख तक का Deduction ले सकते हो। और हर कोई व्यक्ति इसका use कर सकता है। तो आज आप Income tax के Deduction का Section 80 C क्या है और section 80 C से कैसे tax बचा सकते है देने वाली हु।
Income Tax Act मे Section 80 C क्या है? (What is Section 80 C in Income tax Act?)
Income Tax Act मे Section 80 मे सारे Deduction है जिससे आप Tax बचा सकते है। Section 80 C से 80 U मे सारे Tax saving है और उसके रूल है की कितना बचा सकते है और कैसे और कोन बचा सकता है सारे सेक्शन मे अलग अलग रूल है।
Section 80 C मे कुछ खर्चे और निवेश ऐसे है जिसको आप Income tax मे Deduction ले सकते है। और वो Deduction 1.5 लाख तक की है और उसमे 12 ऐसे खर्चे और इनवेस्टमेंट है जो आप कर सकते है और कुल आम्दानी (Total Income) मैसे वो 1.5 लाखा तक कम कर सकते है जिससे Tax कम आए।
जैसे की आपकी इंकम 5 लाख है और आपने 80 हजार का इनवेसमेंट किया है किसी 80 सी वाली स्कीम मे तो 5 लाख माइसे 80 हजार कम हो जाएगे। जिससे आपको 4.2 लाख पे tax देना होगा। जिससे टैक्स कम आएगा।
Section 80 C Investment List:-
- EPF – Employee Provided Fund-कर्मचारी भविष्य निधि
- PPF- Public Provided Fund-पब्लिक प्रोविडेंट फंड
- NPS- National Pension System-राष्ट्रीय पेंशन योजना
- NSC- National saving certificate-राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र
- SSY- Sukanya samridhhi Yojna-सुकन्या समृद्धि योजना
- SCSS- senior citizens saving scheme-नागरिक बचत योजना
- ULIP- unit-linked Insurance plan
- Tax saving Fixed Deposit
- ELSS- Equity-linked saving scheme-इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स
- पोस्ट ऑफिस की 5 वर्षीय टाइम डिपॉजिट स्कीम
- इंफ्रास्ट्रक्चर बांड
- होम लोन में मूलधन वाला हिस्सा
- जीवन बीमा प्रीमियम:-
- दो बच्चों की ट्यूशन फीस
तो ये थे कुछ Investment और Expenses जिससे आप Tax बचा सकते है।
Section 80 C से कैसे Tax बचाए? (How to Save tax by Section 80 C?)
Section 80 C मे 1.5 लाख रूपय तक का Deduction मिलता है जो की सारे investment मिला कर है यानि की अगर आपने 50 हजार ELSS मे किए तो 1 लाख दूसरे किसी मे कर सकते है जैसे की PPF, LIC है। तो सब मे थोड़ा थोड़ा करके आप 1.5 लाख तक निवेश कर सकते है अगर 2 लाख का किया है तो आपको 1.5 का ही फाइदा होगा।
तो 80 C मे overall 1.5 लाख की लिमिट है सारे investment मिला कर तो ये बाद याद रखे।
1. EPF – Employee Provided Fund-कर्मचारी भविष्य निधि
जो लोग नोकरी करते है उन लोगो की salary मेसे EPF cut होता है जो की आप 80 C मे Deduction ले सकते है। EPF मे आपकी बेसिक सैलरी का 12% हिस्सा जाता है।
जिस कंपनी मे 20 से ज्यादा Employee काम करते है उस कंपनी को EPF का हिस्सा लेना अनिवार्य है। और जिनकी सैलरी 15000 से कम है उनका ईपीएफ़ लेना जरूरी है। क्यूकी ये बुढ़ापे के लिए कम आता है।
EPF मे अच्छा Interest मिलता है जो की 8% करीबन होता है जो EPFO हर साल बताती है। और Interest Tax free है तो ये बहुत अच्छी बात है।
तो EPF कंपनी वालों को लिए है जोकि अपने employee का PF काट के जमा कराते है और Employee फिर वो ले भी सकता है।
2. PPF- Public Provided Fund-पब्लिक प्रोविडेंट फंड
जो लोग नोकरी नही करते है वो लोग भी Provided Fund मे निवेश कर सकते है जो की PPF की मदद से। PPF मे आपको 15 साल तक पैसे रखने है और minimum सालाना 500 और maximum 1.5 लाख तक निवेश कर सकते है। और Section 80 C मे आप इसका Deduction ले सकते है।
PPF मे भी 7% के करीबन Interest मिलता है। जो की बुढ़ापे के लिए ये अकाउंट काम का है क्यूकी इसमे आपको 15 साल तक निवेश करना होगा। लेकिन 5 साल बाद आधा पैसा निकाल सकते है। लेकिन 15 साल तक तो रखना होगा।
3. NSC- National saving certificate-राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र
NSC एक small saving scheme है जिसमे आप सिर्फ 1000 रूपय से स्टार्ट कर सकते है ये एक Certificate आता है और इसमे फीक्स interest होता है 5 साल के लिए।
NSC मे आप 1000 से certificate ले सकते हो वो 5 साल रखना होगा और फिक्स interest के साथ आपको Certificate मिलेगा। जिसमे लिखा रहता है की कितने टाइम के लिए है और कितने टाइम बाद कितना पैसा मिलेगा। वो फिक्स रहता है। 7% के करीबन interest रहता है।
ये 100 के गुणाक मे ही मिलते है। तो ये भी अच्छा saving instrument है। ये अब online मिलता है वह से आप ले सकते है पेपर नही मिलता है अभी और पोस्ट ऑफिस और बैंक मे भी हो जाता है।
4. सुकन्या समृद्धि योजना | Sukanya Samriddhi Yojana
जब बच्ची यानि लड़की का जनम होता है तो आप SSKY मे लड़की के नामे का खाता खुलवा सकते है जिसमे 15 साल पैसे भरने होते है 21 तक की उमर तक पैसे भरने होते है फिर वो 21 के बाद व्याज के साथ वापिस मिलता है।
SSKY मे आप सालाना 250 कम से कम invest करना होता है और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रूपय। 7.50% के करीबन व्याज मिलता है।
5. SCSS- senior citizens saving scheme-वरिष्ठ नागरिक बचत योजना
senior citizen ये खाता खुलवा सकते है और कम से कम 1000 और 1.5 लाख सालाना invest कर सकते है और 5 साल तक हर तीन महीने फिक्स रकम मिलेगी और 5 साल बाद सारी रकम मिल जाएगी। ये खाता 60 साल के उपर की उमेर के लिए है। जो बाद मे खोला जाता है।
6. Tax saving Fixed Deposit
सारी बैंक मे Tax saving FD भी होती है। जो सामान्य FD से अलग होती है जिसमे 5 साल की FD होती है सालाना ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख FD करा सकते है। तो tax saving के लिए FD खुलवानी है तो बैंक को बताके खुलवाना।
7. पोस्ट ऑफिस की 5 वर्षीय टाइम डिपॉजिट स्कीम:-
Post office मे 1 साल से 5 साल तक की time deposit की जाती है जिसमे 1000 से 1.5 लाख सालाना जमा करा सकते है उसमे भी tax नही लगता है। ये भी आप post office से टाइम Deposit खुलवा सकते है।
8. ELSS- Equity-linked saving scheme-इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स
ELSS एक mutual fund जेसा है जो इक्विटि link होता है। जो 3 साल तक रखना होता है। और वह आप ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख सालाना invest कर सकते है ये share market से जुड़ा है तो रिस्क और रिटर्न दोनों ज्यादा है। 12% करीबन रिटर्न मिलता है।
9. इंफ्रास्ट्रक्चर बांड
सरकार से मान्यता वाले इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में निवेश पर भी Section 80C के तहत, टैक्स छूट मिलती है। किसी एक वित्त वर्ष के दौरान, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में 20 हजार रुपए तक के निवेश पर यह टैक्स छूट ले सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे बॉन्ड्स में 10 से 15 साल के लिए निवेश किया जाता है, तो 1 लाख रुपए या इससे अधिक रकम पर भी टैक्स छूट मिल सकती है।
इन बॉन्ड्स को इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां जारी करती हैं, जैसे कि PFC, IFCI Ltd. L&T, LIC, IIFC, IDFC वगैरह। इनके बांड्स को टैक्स छूट के लिए सरकार से मंजूरी मिलती है। इंफ्रास्ट्रक्चर बांड्स के जरिये ये कंपनियां बुनियादी क्षेत्र के निर्माण पूरे करती हैं, जैसे कि सड़कें, पावर प्लांट, हवाई अड्डे, बंदरगाह वगैरह का निर्माण।
अगर आपको Tax बचाना है तो ये वाली पोस्ट भी पद सकते है। और income tax के बारे मे भी जन सकते है।
10. NPS- National Pension System-राष्ट्रीय पेंशन योजना
NPS मे आप 18-60 साल तक खाता खुलवा सकते है ये एक Pension System है. 10 साल बाद कुछ कारण से आप पैसे निकाल सकते है। जो लोग नोकरी नई करते है और Pension नही मिलती है वो इसमे Invest कर सकता है।
11. होम लोन में मूलधन वाला हिस्सा/ Principals of Home Loans
Home loan ली है आपने तो Interest दोगे साथ मे Principal amount भी दोगे तो उसमे जो मूल है यानि की principal उसपे आपको 1.5 लाख तक की छूट मिलेगी section 80 C मे।
अगर आप वो घर पे 80 C का deduction ले रहे हो तो 5 साल तक घर नही बेच सकते। अगर बेच दिया तो आगे के सालो मे आपकी income मे जितना Deduction लिया वो ADD होगा और Tax लगेगा।
12. Stamp duty and registration fees
कोई भी property के Transfer के लिए आपने कोई Stamp Duty या Registration Fee दी है तो वो भी Section 80 C मे 1.5 लाख तक Deduct कर सकते है।
लेकिन जिस साल मे payment किया है उसी साल मे आपको Deduction लेना होगा।
13. जीवन बीमा प्रीमियम Life Insurance Premium :-
अगर आप अपने लिए या अपने पति या पत्नी के लिए या बचो के लिए LIC का Premium देते है तो वो भी 1.5 लाख तक 80 C मे देदुक्टिओन ले सकते है।
लेकिन जो मिलने वाली रकम है उसका 10% से ज्यादा का Premium है तो section 80 C मे आप Claim नही कर पाएगे।
14. बच्चों की फीस में ट्यूशन फीस वाला हिस्सा/School or Tuition Fees paid for your Child’s Education
दो बच्चों की पढ़ाई के लिए, फीस पर खर्च होने वाले पैसों पर भी सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है। ध्यान रखें कि यह टैक्स छूट सिर्फ ट्यूशन फीस के रूप में हुए भुगतान पर मिलती है। किसी भी मान्यताप्राप्त स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में फुल टाइम कोर्स की पढ़ाई पर यह टैक्स छूट मिल सकती है।
ध्यान दें: सेक्शन 80c के एक और सहायक सेक्शन 80CCD से भी 50,000 रुपए के खर्च पर अलग टैक्स छूट मिलती है। इस तरह इन दोनों नियमों की मदद से हर साल कुल 2 लाख रुपए पर टैक्स छूट ली जा सकती है।
Section 80 C की छूट कोन कोन ले सकता है?
कोई भी individual या HUF 80 C की छूट ले सकता है बाकी कोई संस्था या कंपनी नही ले सकता है।
तो आज आपने Section 80 C के बारे मे जाना है। जोकि बहुत ज्यादा Detail मे है। लेकिन सारी चीजे मिलाके 1.5 लाख तक ही कर सकते है यानि किसी एक मे invest करोगे तो उसके 1.5 दूसरे के 1.5 ऐसा नही है।