Section 80 U क्या है? विकलांग लोग कितना Deduction ले सकते है?

Income Tax मे बहुत सारे ऐसे Section है जिसके बारे मे ज्यादा लोगो को पता नही होता है लेकिन इंका फाइदा लेके आप बहुत सारा Tax बचा सकते है। ऐसे ही Income Tax act मे विकलांग लोग यानि की शारीरिक या मानसिक रूप से कमज़ोर लोग Tax का deduction ले के Tax बचा सकते है। इसके लिए Section 80 C मे बताया गया है। तो आज जानेगे की Section 80 U क्या है? कोन कोन इसका फाइदा ले सकता है? और कितना लाभ मिलेगा।

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Page Follow

Section 80 U क्या है? (What is Section 80 U)

Income tax act मे Section 80 U मे विकलांग लोगो के लिए Deduction जोड़ा है। यानि की जो शारीरिक या मानसिक रूप से तंदूरस्त नही है वो अपनी income मैसे कुछ हिस्सा Deduction रूप मे ले सकते है जिससे वो अपना Tax बचा सकते है।

Section 80 U मे कितना Deduction ले सकते है? (Deduction limit under section 80 U?)

विकलांग व्यक्ति सालाना 75 हज़ार से 1.25 लाख तक का Deduction ले सकते है। और उनकी आम्दानी से इतना पैसे कम हो जाएगा तो tax उतना कम देना होगा।

वैसे तो 80 DD मे आप ये Deduction ले सकते है लेकिन 80 U मे आप अपनी family का छूट नही ले सकते है। खुद की Disability का ही छूट ले सकते है।

तो नीचे दिया गया है की कोन कोन कितना कितना छूट ले सकते है।

  • 40% तक विकलांगता वाला व्यक्ति, सामान्य विकलांग (General Disabled) श्रेणी में आता है। वह , हर साल अपनी आमदनी पर 75,000 रुपए तक की टैक्स कटौती (Deduction) का फायदा ले सकता है। 
  • 80% तक विकलांगता से ग्रस्त व्यक्ति, गंभीर विकलांग (Severe Disabled) की श्रेणी में आता है। वह हर साल अपनी आमदनी पर,  1.25 लाख रुपए तक की टैक्स कटौती (Deduction) का फायदा ले सकता है।
  • अगर कोई व्यक्ति एक से अधिक विकलांगता समस्याओं से ग्रस्त है तो उसे भी गंभीर विकलांग (Severe Disabled) की कैटेगरी में रखा जाता है। वह भी हर साल, अपनी आमदनी पर 1.25 लाख रुपए की टैक्स कटौती (Tax Deduction) का फायदा ले सकता है।


Section 80 U के हिसाब से कोन कोन विकलांग कहलाएगा?

Income Tax act मे साफ बताया गया है की कोन कोन विकलांग कहलाएगा और कोन कोन section 80 U का फाइदा ले सकता है?

अंधापनBlindness
अल्पदृष्टि (देखने में समस्या)Low vision
श्रवणदोष (सुनने में समस्या)Hearing Impairment
चलन अक्षमताLocomotor Disability
मानसिक मंदताMental Retardation 
मानसिक बीमारीMental Illness
स्वलीनता या आत्मविमोहAutism
मस्तिष्क  पक्षाघातCerebral Palsy
कुष्ठ (जो ठीक हो चुका हो)Leprosy (Cured)

section 80 U person list

Paralysis (लकवा या पक्षाघात) को भी सेक्शन 80 U के तहत, विकलांगता की कैटेगरी वाली बीमारियों में शामिल किया जाता है।

Section 80 U के लिए जरूरी Documents:-

section 80 U का लाभ लेने के लिए आपके पास Certificate होना चाहिए की आप विकलांग है या नही तो नीचे आप देख सकते है की कोनसे कोनसे Document की जरूरत होगी।

  • Section 80 U के तहत, टैक्स छूट पाने के लिए, विकलांगता सर्टिफिकेट (Certificate of Disability) की जरूरत पड़ती है। यह सर्टिफिकेट किसी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय यह इस सर्टिफिकेट को  भी जमा करना पड़ता है।
  • लेकिन, अगर कोई व्यक्ति Autism या Cerebral Palsy से पीड़ित है तो उसे Section 80U के तहत टैक्स छूट पाने के लिए, विकलांगता सर्टिफिकेट के साथ-साथ Form 10-IA भी पेश करना पड़ता है। यह फॉर्म आपको इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट पर मिल जाता है।

किसी बिल या रसीद की जरूरत नहीं: Section 80 U के तहत, टैक्स छूट पाने के लिए आपको विकलांगता सर्टिफिकेट के अलावा कुछ नहीं लगता। कोई भी बिल या रसीद पेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको सिर्फ विकलांग होने के कारण, अपनी विकलांगता कैटेगरी के हिसाब से टैक्स छूट लेने का अधिकार होता है।

section 80 U aur 80 DD मे क्या अंतर है?

Section 80 U की तरह, Section 80 DD भी विकलांग व्यक्तियों पर खर्च पर, 75 हजार रुपए से लेकर 1.25 लाख रुपए तक टैक्स कटौती (deduction) का फायदा लेने की सुविधा देता है।

लेकिन 80 U मे आप अपना Deduction ले सकते है किसी और Family का Deduction नही ले सकते है ये सबसे बड़ा अंतर है।

Section 80 U और 80 DD एक साथ deduction ले सकते है?

नही, आप 80 u और 80 DD का एक साथ Deduction नही ले सकते है की 80 U मे भी अपने Deduction लिया और 80 DD मे भी लिया तो वो नही चलेगा और deduction भी ज्यादा हो जाएगा।

Section 80 U क्या है?

Income tax act मे Section 80 U मे विकलांग लोगो के लिए Deduction जोड़ा है। यानि की जो शारीरिक या मानसिक रूप से तंदूरस्त नही है वो अपनी income मैसे कुछ हिस्सा Deduction रूप मे ले सकते है जिससे वो अपना Tax बचा सकते है।

Section 80 U मे कितना Deduction ले सकते है? (Deduction limit under section 80 U?)

विकलांग व्यक्ति सालाना 75 हज़ार से 1.25 लाख तक का Deduction ले सकते है। और उनकी आम्दानी से इतना पैसे कम हो जाएगा तो tax उतना कम देना होगा।

Leave a Comment