आप सब का बैंक मे खाता तो होगा ही और वो भी Saving account तो हर एक इंसान के पास होता है वह आप अपने पैसे जमा करते है। और असपे जो interest मिलता है उसपे Tax लगता है लेकिन आज मे एक tax saving section के बारे मे बताने वाली हु इससे आप 10 हज़ार तक के interest पे छूट ले सकते है।
Bank के saving account मे जो व्याज मिलता है उसपे आपको Income From Other source मे income Add करके tax देना होता है। लेकिन आप 10 हज़ार तक का Deduction ले सकते है जिसपे आपको Tax नही देना होगा जिससे आपको overall tax कम देना होगा। ये Deduction आपको section 80 TTA मे क्लैम कर सकते है लेकिन इसमे कुछ लिमिट है और सब ये Deduction नही ले सकते है तो अब जानते है की Detail मे की Section 80 TTA क्या है? कोन कोन इसका फाइदा ले सकता है? और कितना Deduction आप इसमे ले सकते है।
Section 80 TTA क्या है? (What is Section 80 TTA?)
Section 80 TTA मे 60 वर्ष के नीचे के Individual और HUF saving account मे जो interest मिलता उसको 10 हज़ार तक का Deduction ले सकता है। जिससे आपको Tax कम देना होगा।
Section TTA मे सिर्फ Individual और HUF ही deduction ले सकते है कोई और नही ले सकता है और वो भी 60 साल के नीचे वाले ही इस section का फाइदा उठा सकते है क्यूकी 60 से उपर वालों के लिए 80 TTB section है।
Section 80 TTA का Deduction कोन claim कर सकता है?
नीचे आप देख सकते है की कोन कोन ये deduction ले सकता है।
- Section 80 TTA का Deduction Individual और HUF ले सकते है।
- 60 साल से कम उम्र वाले ये Deduction का फ़ायदा ले सकता है क्यूकी 60 से ज्यादा उम्र वालों के लिए 80 TTB section है।
- NRI भी इस deduction का फ़ायदा ले सकते है।
- section 80 TTA मे आप सिर्फ saving Account के interest का deduction ले सकते है Fixed deposit का interest claim नही कर सकते है। और नीचे आप देख सकते है की कोनसा कोनसा interest का आप Deduction ले सकते है।
Section 80 TTA मे कोनसा कोनसा Deduction ले सकते हो?
- Bank के saving account का interest
- Post office के saving account का interest
- co-operative society banking संस्था का saving interest का भी छूट आप ले सकते है।
कोनसा कोनसा Interest आप section 80 TTA मे Deduction नही ले सकते है?
- Fixed deposit interest
- Recurring Deposit interest
- कोई भी प्रकार की Time deposit का interest जो कोई टाइम पूरा होने के बाद वापिस मिलता है।
Section 80 TTA Deduction limit क्या है?
Section 80 TTA मे आप ज्यादा से ज्यादा 10,000 तक का deduction ले सकते है। यानि अगर आपको ज्यादा भी interest मिला है फिर भी 10 हज़ार का ले सकते है उसके ऊपर का ज्यादा हिस्से पे आपको तक्ष देना होता है।
Section 80 TTA का Deduction कैसे ले सकते है?
Section 80 TTA का deduction लेने के लिए आपको पहले तो ये income मे बताती होगी जो की Income from other source मे आएगी। फिर 80 TTA मे deduction दिखा सकते है।
ये Deduction आपको Old Regime मे ही मिलेगा। New Regime मे आप ये deduction claim नही सकते है।
ऊमीद है आपको ये Article पसंद आया होगा अगर आपको पहले से इस बारे मे पता था तो comment मे जरूर से बताएगा। धन्यवाद
Section 80 TTA क्या है? (What is Section 80 TTA?)
Section 80 TTA मे 60 वर्ष के नीचे के Individual और HUF saving account मे जो interest मिलता उसको 10 हज़ार तक का Deduction ले सकता है। जिससे आपको Tax कम देना होगा।
Section 80 TTA का Deduction कोन claim कर सकता है?
Section 80 TTA का Deduction Individual और HUF ले सकते है।
60 साल से कम उम्र वाले ये Deduction का फ़ायदा ले सकता है क्यूकी 60 से ज्यादा उम्र वालों के लिए 80 TTB section है।
NRI भी इस deduction का फ़ायदा ले सकते है।
section 80 TTA मे आप सिर्फ saving Account के interest का deduction ले सकते है Fixed deposit का interest claim नही कर सकते है। और नीचे आप देख सकते है की कोनसा कोनसा interest का आप Deduction ले सकते है।
Section 80 TTA मे कोनसा कोनसा Deduction ले सकते हो?
Bank के saving account का interest
Post office के saving account का interest
co-operative society banking संस्था का saving interest का भी छूट आप ले सकते है
कोनसा कोनसा interest आप section 80 TTA मे deduction नही ले सकते है?
Fixed deposit interest
Recurring Deposit interest
कोई भी प्रकार की Time deposit का interest जो कोई टाइम पूरा होने के बाद वापिस मिलता है।
Section 80 TTA Deduction limit क्या है?
Section 80 TTA मे आप ज्यादा से ज्यादा 10,000 तक का deduction ले सकते है। यानि अगर आपको ज्यादा भी interest मिला है फिर भी 10 हज़ार का ले सकते है उसके ऊपर का ज्यादा हिस्से पे आपको तक्ष देना होता है।
section 80 TTA का Deduction new regime मे मिल सकता है?
नही, Section 80 TTA का deduction आप new regime मे claim नही कर पाएगे।