TDS क्या होता है? TDS किस इनकम पे cut होता है? TDS charts F.Y. 2023-24

TDS के बारे मे आपने कभी न कभी सुना ही होगा अगर आप कहा जॉब करते है तो आपका TDS भी cut होता होगा और Salary के अलावा भी बहुत सारी Income पे TDS cut होता है तो आप हम TDS के बारे मे Detail मे जानेगे की TDS क्या है? कोनसी Income पे कितना TDS Deduct होता है? (All About TDS in hindi) सारा कुछ Detail मे बताने वाली हु इसलिए आखिर तक जरूर पड़े।

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आगे मेने Income tax के बारे मे Detail मे बताया था और उसमे TDS के बारे मे भी बताया था की Income tax आपका TDS से और Advance Tax मे भी साल भर मे जमा करना होता है।

TDS क्या होता है? (what Is TDS in hindi)

TDS का Full Form Tax Deducted At Source यानि की कर की स्त्रोत से ही cut होना। स्त्रोत पे कर कटोती।

सरल भाषा मे कहे तो जहा से Income आती है वहा से ही Tax काटा जाता है वो TDS। काफी लोगो को लगता है की TDS सिर्फ सैलरी पे cut होता है लेकिन एसी बहुत सारी Income है जिसपे TDS cut होता है जो आज मे बताने वाली हु।

TDS की भी अलग अलग सीमा है की अगर आपकी income उन लिमिट से ज्यादा है तो आपका TDS cut होगा। नही तो नही होगा। वो आगे आपको पता चल जाएगा।

TDS आपको आपकी Income पे Deduct करके आपके Behalf पे सरकार को यानि की income tax मे जमा कराया जाता है यानि फिर से आपको वो tax देने की जरूरत नही है। वो आपके name पे सरकार के पास जमा हो गए है बस end मे आपको Return file करना है और आपके TDS वाले Form मे site मे दिख जाएगा।

TDS कोन काटता है? (Who Deduct TDS?)

TDS मे आपको जो इंसान Income देगा अगर वो TDS की limit से ज्यादा है तो TDS cut करेगा जो TDS cut करेगा वो Deducterहै और जिसका TDS कटा वो Deductee है।

TDS आपके name पे ही जमा होता है बस Deduct करने के जीमेदारी उस इंसान या कंपनी की है जो आपको Payment करता है।

TDS काटने के लिए आपके पास TAN (Temporary Idetification Number) नंबर होना चाहिए। कुछ किस्से मे TAN ना होना भी चलता है।

अगर आपका TDS ज्यादा Deduct हो भी गया है तो भी कोई गभरने वाली बात नही है वो आप Refund ले सकते है।

TDS cut करते वक्त आपके पास उस इंसान की Pan card number होना चाहिए और वो सरकार को जमा कराएगा उसका Proof आपको TDS Certificate से होगा जिसमे आपको जिसने TDS cut किया उसकी सारी Detail होगी जेसे की कोनसी income पे कितना TDS कब Deduct हुआ सारा कुछ। अगर आपको पैन कार्ड नही मिलता तो आपको Higher TDS cut करना होगा। या आप किसी को अपना Pan card की Detail नही देते तो आपको सबसे ज्यादा TDS cut होगा।

आपका जो TDS deduct हुआ है वो आपको 26 AS form मे दिख जाएगा यानि की Income tax की site पे। Income tax की site पे login करके View 26AS पे click करके आप देख सकते है।

एक बाद याद रखे की ITR file करते वक्त आपको अपना 26AS जरूर देखना है और AIS (annual information Statement भी देख लेना है उसमे जो income आपकी देख रही है वो Income तो आपको जरूर से ITR मे दिखानी है नही तो आपको Notice आ सकती है।

TDS Certificate:-

TDS जो Deduct हुआ है उसका Proof को हम TDS Certificate कहा जाता है TDS Certificate 2 Type के आते है एक है Form 16 और दूसरा Form 16 A

  • Form 16

Form 16 यानि की सैलरी पे जो TDS cut हुआ है वो Form 16 मे दिखता है यानि की Salary का TDS का Proof form 16 मे दिखता है और कंपनी से आपको Form 16 मिलता है उसमे डीटेल मे आपकी Salary का Bifurcation होता है की salary कितनी है Allowance (HRA, DA, TA, LTA) कितने है।

नीचे आप Form 16 का Example देख सकते है।

  • Form 16 A

Form 16 A Other then salary का Certificate है यानि की Salary के अलावा जिस Income पे TDS Cut हुआ है वो इस form मे दिखता है।

TDS कोनसी Income पे Cut होता है?

TDS ऐसे तो बहुत सारी income पे cut होता है लेकिन आज मे मैं मैं बताने वाली हु और chart मे सारा कुछ आप देख सकते है और एक एक करके हम सारे Cover करेगे।

Section 192:-  Salary:- 

  • Salary पे TDS cut होता है वो तो सब को पता ही रहता है। Salary अगर आपकी Tax slab की Basic Limit से ज्यादा है तो आपको Slab के हिसाब से जो Rate है उस हिसाब से Salary Deduct होती है।
  • आपकी कंपनी वाले आपको Salary मेसे Tax deduct करके देगे तो आपको Year end मे Tax नही देना होगा अगर कोई Income पे Tax आपका बाकी न हो तो।
  • India मे बहुत सारे लोग Salary वाले है और 2.5 लाख से ज्यादा की yearly Salary तो होती ही है तो TDS cut होता है।
  • Salary पे Slab के हिसाब से TDS cut होता है यानि की 2.5 लाख से ज्यादा Salary है सालाना तो TDS cut होगा।
  • 2.5 से 5 लाख तक की भी अगर आपकी सालाना Income है तो आपको Tax नही देना होगा क्यूकी वो आपको Rebate मिल जाता है अगर TDS cut हुआ है तो आप Refund भी ले सकते है।

मान लो आपकी  सैलरी 15 लाख है और new tax के हिसाब से 20-25% Tax है तो आपका सालाना 195000 का Tax काटा जाएगा। तो 16250 monthly tax cut होगा तो आपकी सैलरी 125000 है तो करीबन 108750 आपके हाथ मे आएगी।

लेकिन अगर आपने कुछ Investment किए है जो Deduction लेने है तो आप अपना ज्यादा कटा tax refund भी ले सकते है।खेर आज हम किसी भी section के बारे मे ज्यादा डीटेल मे बात नही करते है वो आगे करेगे।

Section 194A:-Interest payment:-

  • Section 194 A के मुताबिक अगर आपको 40000 से ज्यादा का इंटरेस्ट मिलता है तो आपका TDS देना होगा और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 40 की जगह 50 हजार से ज्यादा के Interest पे TDS cut होगा।
  • Interest पे आपका 10% का TDS cut होगा अगर आपने Pan card details नही दी तो 20 % cut होगा।
  • Interest में आपको बैंक में मिलने वाले सेविंग/ रिकरिंग या FD सारे इंटरेस्ट पे TDS कट होगा।

Section 194 I:-Rent payment पे TDS-

  • अगर आप 20000 से ज्यादा का Rent pay कर रहे है तो आपको TDS cut करना होगा।
  • अगर आप Rent plant/ machinery/equipment पे रेंट दे रहे है तो 2% का TDS cut करना होगा।
  • अगर आप घर/ बिल्डिंग/furniture पे रेंट दे रहे है तो 20% का TDS cut करना होगा।
  • दोनो सेक्शन 194 I है और अगर सामने वाला pan detail नही देता तो 20% TDS कटेगा।

Section 194G/H:- Commission payment:-

  • अगर हम किसी को कोई भी टाइप का कमीशन 15000 से ज्यादा देते है तो 5% का TDS cut होगा।Commission के लिए 194 G और 194 H सेक्शन में सारा डिटेल में बताया गया है।
  • ये तो थे कुछ section आप नीचे चार्ट में सारे section देख सकते है साथ में आपको पता चल जायेगा की किस section में कोनसा एक्ट है और रेट है।

TDS Rate Charts for the FY 2023-24 AY 2024-25

ection of the Income-tax Act  Nature of Payment  Rate of TDSThreshold (INR)Remarks
192Salary PaymentNormal slab rates or New Tax Regime Slab Rate as opted by employeeTaxable Income that is laible to taxBasic exemption limit for employees
192APremature Withdrawal from EPF10%50000The suggestion is to remove the second provision in Section 192A of the act, which would result in tax being deducted The suggestion is to remove the second provision in Section 192A of the act, which would result in tax being deducted at a rate of 20% instead of the maximum marginal rate in the event that the individual fails to provide their PAN for payment of their outstanding balance. This change would come into effect for the Assessment Year 2023-24.
193Interest on Securities10%2500The proposal suggests the removal of clause ix from the proviso to Section 193 of the Act. This would result in the exemption from TDS on payment of interest on listed debentures to a resident being eliminated, starting from 01-04-2023.
194Dividend10%5000
194AInterest other than interest on securities (Bank Deposit/Post Office Deposit/Banking Co-Society Deposit)10% 
(a) Senior Citizens50000 
(b) Others40000 
194AInterest other than interest on securities (Other than Bank Deposit/Post Office Deposit/Banking Co-Society Deposit)10%5000 
194BWinnings from lotteries, crossword puzzles, card games and other games30%10000The threshold limit of 10,000 for TDS on lottery, crossword puzzles, and other similar games shall remain in place, but it will now apply to the total winnings received throughout a financial year. Additionally, starting from 01-07-23, there is a proposal to amend Section 194B. The amendment aims to exclude online games from the scope of this section and introduce a new section 194BA
194BAWinning from Online Games30%NilAs per the proposed amendment, any individual who is responsible for paying income to another individual in the form of winnings from an online game during a financial year must deduct income-tax on the net winnings present in the user account at the end of the financial year. The computation method for the same shall be prescribed. However, in cases where there is a withdrawal from the user account during the financial year, the income-tax shall be deducted at the time of withdrawal on the net winnings present in the withdrawal amount and the remaining net winnings in the user account at the end of the financial year.
194BBIncome earned from winning in horse races30%10000Threshold limit 10,000 for TDS shall continue but shall apply to aggregate winnings during a financial year
194CPayment of Contractors and sub-contractors1% (individual/HUF)2% (others)Single Transaction: 30,000/ Aggregate of Transactions:  1,00,000
194DInsurance Commission5%  (Individual)10% (Companies)15000
194DAPayment in respect of life insurance policy5%100000
194EPayment to non-resident sportsmen/sports association20%The rate of TDS shall be increased by applicable surcharge and Health & Education cess.
194EEPayments in respect of deposits under National Savings Scheme10%2500
194FPayments on account of re-purchase of Units by Mutual Funds or UTI20% 
194GCommission, prize etc., on sale of lottery tickets5%15000
194HCommission or brokerage5%15000
194-I(a)Rent for plant and machinery2%240000
194-I(b)Rent for immovable property10%240000
194-IAPayment for acquisition of immovable property  other than agriculture land1%50 LakhsTDS is to be deducted at the rate of one per cent of such sum paid or credited to the resident or the stamp duty value of such property, whichever is higher. In case the consideration paid for the transfer of immovable property and the stamp duty value of such property are both less than fifty lakh rupees, then no tax is to be deducted.
194-IBPayment of rent by individual or HUF5%50000 per Month
194-ICPayment for Joint Development Agreements10% 
194JFee for Professional or Technical Services (FTS), Royalty, etc.2% (FTS, certain royalties, call centre)10% (others)30000
194KPayment of dividend by Mutual Funds10%
194LAPayment of Compensation on acquisition of immovable property10%250000
194LBA(1)Payment of income by Business trust10% 
194LBB(i)Payment of income by Investment fund10% 
194LBC(1)Income by securitization trust25% (Individual/HUF)30% (Others) 
194MPayment to commission, brokerage etc. by Individual and HUF5%50 Lakhs
194NCash withdrawal during the previous year from one or more account maintained by a person with a banking company, co-operative society engaged in business of banking or a post office2% / 5%20 Lakhs / 1 Crore
194-OTDS on e-commerce participants1%5 LakhsIn case of non-availability of PAN, TDS Rate shall be 5%
194PTDS on Senior Citizen above 75 YearsTax Rates in ForceTaxable Income liable to Tax
194QPurchase of goods (applicable w.e.f 01.07.2021)0.10%50 Lakhs
194RTDS on benefit or perquisite of a business or profession10%20000
194STransfer of Virtual Digital Assets1%  
195Payment of any other sum to a Non-resident  The rate of TDS shall be increased by applicable surcharge and Health & Education cess.
195(a) Investment made by a Non-resident Indian Citizen20% 
195(b) Long-term capital gains referred to in Section 115E in case of a Non-resident Indian Citizen10% 
195(c) Long-term capital gains referred to in sub-clause (iii) of clause (c) of sub-Section (1) of Section 11210% 
195(d) Long-term capital gains as referred to in Section 112A10% 
195(e) Short-term capital gains referred to in Section 111A15% 
 (f) Any other income by way of long-term capital gains20% 
 (g) Income by way of interest payable by Government or an Indian concern on moneys borrowed or debt incurred by Government or the Indian concern in foreign currency (not being income by way of interest referred to in Section 194LB or Section 194LC)20% 
 (h)Any other Income30%  
196BIncome from units from an offshore fund10%  
196CIncome from foreign currency bonds or GDR of an Indian company10%  
196DIncome of foreign Institutional Investors from securities20%  
206ABPayment to non-filers, i.e. those who have not filed their income tax return in the last year– 2 times the rate given in the Income Tax Act or Finance Act or – 5%, whichever is higherNon filers do not include: – People who are not required to file their ITRs – NRs who do not have a PE in India
206AATDS rate in case of Non availability of PANRates specified above or 20%, whichever is higher
TDS rate 2023-24

इन सब सारे सेक्शन के बारे में पीछे अलग ही theory है तो आपको जिस बारे में जानना है उस बारे में comment करे।

TDS का payment कब तक सरकार को जमा कराना होता है?


TDS जिस महीने में कटा है उस के दूसरे महीने की 7 तारीख तक जमा कराना होता है। जैसे की अप्रैल महीने में जो भी TDS जमा किया है यानी कलेक्ट किया है को मई महीने की 7 तारीख तक सरकार को यानी की टैक्स उपर जमा कराना है।

लेकिन मार्च महीने का TDS आपको अप्रैल की 30 तारीख तक जमा कराना है क्युकी मार्च महीने में बहुत सारे काम होते है इसलिए।

TDS के Return:-

Form 26 Q- Other Then Salary

salary के अलावा सारे TDS का return 26 Q है। जैसे की commission, Rent, Interest वगेरह 26 Q में आएगा।

Form 24 Q – TDS on salary:-
Salary से जो TDS deduct किया है को सारे 24 Q में बताया जाएगा।

Form 27 Q:-
Non resident के जो भी सैलरी के अलावा TDS काटा है को फॉर्म 27 Q में बताना होता है।

TDS का Return कब file करना होता है।


जैसे के आगे बताया TDS का रिटर्न Quarterly file करना है तो नीचे की तारीखों में फाइल करना होता है।

  • 31 जुलाई (अप्रैल से जून)
  • 31 अक्टूबर (जुलाई से सितंबर)
  • 31 जनवरी (अक्टूबर से दिसंबर)
  • 31 मई (जनवरी से मार्च)

TDS late fee:

  • अगर आपने किसी का TDS नही काटा तो 1% का per month के हिसाब से इंटरेस्ट देना होता है।
  • TDS तब काटा जाता है जब पेमेंट देना है या जब पेमेंट देना है इन दोनो मैसे जो पहले होगा तब TDS cut करना है।
  • अगर आपने TDS cut किया है लेकिन जमा नही कराया तो 1.5% का इंटरेस्ट देना होगा- Per month
  • अगर आपने return file करने में देरी की तो 200 रुपय per day interest देना होगा।


TDS कैसे बचाए? (How To save TDS?)

TDS बचाने के लिए आप Tax planning कर सकते है और 5 लाख तक की income से अगर आपकी Taxable income है तो TDS आप Refund भी ले सकते है नही तो आप Form आते है जिससे आपका TDS नही कटेगा। वो form है 15G और Form 15H।

अगर आपने अपना पैन कार्ड नही दिया तो आपका 20% TDS कटेगा तो आप अपना Pan number deducter को दे दो जिससे आपका TDS ज्यादा न कटे।

TDS मे Form 15 G और 15 H क्या है?

Form 15 G:-

Form 15 G Senior citizen के अलावा के अन्य लोगो के लिए है जिसमे ये होत है की मेरी income basic लिमिट से कम है तो मेरा TDS मत काटना। ऐसा कुछ होता है

Form 15 H:-

Form 15 H Senior citizen के लिए होता है की मेरी income Basic Limit से कम है तो मेरा TDS
ना काटा जाए।

ये form Bank, post office, National saving scheme, PF withdrawal, Dividend वगेरह जागा पे दिया जाता है अगर आपका बैंक
मे या किसी saving scheme मे ज्यादा investment है जिससे 40 या 50 हज़ार से Interest आ रहा ही तो आपये form जम करा सकते है।

TDS Refund क्या होता है?:- (What is TDS Refund?)

TDS अगर आपका ज्यादा cut गया है या आपकी income Basic Exemption से कम है तो
पूरा TDS भी आपको वापिस मिल सकता है।

TDS refund लेने के लिए आपका Income tax return file करना जरूरी है। और वह आपको claim करना होता है।

अगर आपने सही से return file किया तो
आपको Return filing के 6 महीने मे TDS refund मिल जाएगा। वो भी interest के साथ। 

TDS का Payment कैसे करे? (How to pay TDS?)

TDS का Payment करने के लिए NSDL की website से आप Net banking या चालान 281 से कर सकते है।

आप Authorized बैंक मे भी चालान बनाके payment कर सकते है जो NSDL से चालान बन जाएगा।

TDS Return भरने के लिए आपका TDS का payment पहले से किया होना चाहिए। और Return मे वेसे भी आपको TDS कितना किसका ये सारा कुछ detail मे बताना होता है।


TDS देखने जाओ तो अच्छा है क्यूकी सरकार को साल भर Income आती रहती है और फिर लोग Tax देने से बच नही सकते है। और लास्ट मे कम tax देना होता है। और लोग Tax चोरी नही कर सकते है।

तो आज आपने All about TDS के बारे में जाना अगर आपको और कोई प्रश्न है तो आप comment में पूछ सकते है।

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