Bank से कितने पैसे निकालने से TDS लगता है? TDS Rule on Cash Withdrawal from Bank-194N

आपने कभी ना कभी ये सुना होगा की बैंक से कितना नकद निकाले जिससे tax न लगे और लिमिट के बारे मे भी जरूर सुना होगी की इतना पैसे जमा या निकालने से TDS लगता है। सरकार जितना हो सकते उतना Cash के व्यवहारों को कम करने के लिए अलग अलग नियम निकाल है की इतना cash से ज्यादा का भुगतान या खरीदी पे Tax लगेगा और भी बहुत कुछ। 

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इसलिए ऐसे बहुत सारे रूल है Cash Transaction से Related लेकिन आज मे सिर्फ बैंक के बारे मे बता रही हु की कितना cash निकालने पे बैंक TDS कट करती है और कितना। What is the TDS Rates on cash withdrawal from Bank or Post Office।

बैंक से कितना पैसा निकालने पर टीडीएस कटेगा? When will TDS be deducted on cash withdrawal from Bank

Cash Withdrawal के TDS के नियम मे Income Tax मे section 194 N मे बताया गया है की अगर आपने 3 साल मे कभी भी ITR file किया है तो कितनी लिमिट है और 3 साल मे Return फ़ाइल किया है तब कितना TDS कटेगा इसलिए इसमे 2 पार्ट है की आपने आईटीआर फ़ाइल किया है या नही?

3 साल मे एक भी आईटीआर नही फ़ाइल किया तो:-

20 लाख पर 2% और 1 करोड़ से ज्यादा का Cash withdrawal पर 5% TDS Deduction:-

अगर आपने 3 साल से किसी भी साल का आईटीआर फ़ाइल नही किया तो बैंक से 20 लाख से ज्यादा निकालने पर 2% TDS cut होगा। और 1 करोड़ से ज्यादा पैसे निकाले है तो 5% TDS Deduct होगा।

3 साल मे ITR file किया

3 साल मे ITR file किया तो 1 करोड़ से ज्यादा का Cash निकालने पे 2% का TDS Deduct होगा। 

अगर आपने 3 साल मे कभी भी रिटर्न भरा है तो 1 करोड़ वाला नियम आपके लिए है 20 लाख वाली limit उनके लिए है जिनहोने 3 साल मे ITR फ़ाइल किया ही नही है।

कोनसी बैंक TDS Deduct करेगी:-

अगर आपके एक साथ बहुत बैंक मे अकाउंट है या एक ही बैंक मे अलग अलग अकाउंट है जैसे की saving, CC, Overdraft तो बैंक के हिसाब से TDS Deduct होगा। यानि की किसी भी बैंक से आपकी लिमिट से ज्यादा पैसे निकाल दिये तो वो बैंक आगे से आपको TDS cut करके पैसे देगी।

अगर आपका एक बैंक अकाउंट है लेकिन अलग अलग है जैसे की Cash credit account, Current account, saving account overdraft account वो सारे एक मे ही आ गए। तो सब मिलके लिमिट से ज्यादा निकाला जाए तो TDS cut होगा जो रूल है उसके हिसाब से।

सारी बैंक मे ये नियम लागू नही होता है जैसे के नीचे जो बताया गया है वहा से TDS के नियम लागू नही होते है।

बैंकों और इन संस्थाओं के निकालने पर लागू नहीं

  • सरकारी निकायों, बैंक या को-आपरेटिव बैंक, बैंक कंपनियों के बिजनेस करेस्पांडेंट, किसी भी बैंक के व्हाइट लेबल एटीएम आपरेटर
  • ऐसे व्यक्ति जिन्हें केंद्र सरकार ने कमीशन एजेंट या ट्रेडर या अथॉराइज्ड डीलर/फ्रेंचाइजी एजेंट या सब एजेंट नियुक्त किया हो
  • रिजर्व बैंक की ओर से लाइसेंस प्राप्त Full-Fledged Money Changer (FFMC) भी इस प्रतिबंध से मुक्त होंगे। इन संस्थाओं को अपने कारोबार संचालन के लिए भारी मात्रा में नकदी की जरूरत होती है।

Bank ने जो TDS काटा वो कोन जमा कराएगे?

अगर कोई भी बैंक आपका TDS cut करती है तो वो ही सरकार को जमा कराएगी और वो आपके 26 AS मे दिखेगा और आप Income tax की website मे देख भी सकते है की आप कोनसी लिमिट के डायरे मे है और कितना TDS के लिए eligible है।

अगर आपने एक साथ पैसे नही निकाले लेकिन थोड़े थोड़े निकाले है तो क्या होगा?

अगर आप एक साथ 20 लाख या 1 करोड़ नही निकालते लेकिन थोड़े थोड़े निकालते है तो लिमिट जब पूरी उससे ज्यादा जब आप निकलेगे बाद मे तब TDS cut होगा।

जैसे की आपने पहले 10 लाख निकाले फिर दूसरी बार 10 लाख निकाले और तीन साल मे आईटीआर नही भरा तो अब जो पैसे निकलेगे उसपे पे 2% TDS कट होगा।

यानि की तीसरी बार 10 लाख निकाले तो ये जो 10 लाख है उसपे 2% TDS cut होगा।

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