PF से पैसे निकालने से हो सकता है TDS कट। TDS Section 192 A- withdrawal From PF

हाल ही मे Budget 2023 मे PF मे अगर TDS के दायरे मे आते है तो बिना पैन पे 30% के जगह 20% का TDS cut होगा। TDS का PF withdrawal Rule क्या है? PF से कितना पैसे निकालने पे TDS cut होता है? कितना प्रतिशत Deduct होता है कब होता है सारी जानकारी आप इस पोस्ट मे जानेगे.

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TDS Section 192 A:- TDS on PF Withdrawal in hindi

अगर आप काही पर जॉब करते है तो आपका EPF salary से Deduct होता होगा। और PF account मे जमा होता होगा। लेकिन अगर आपने 5 साल पहले जॉब छोड़ दी और PF के पैसे निकाल दिये तो TDS Deduct होता है लेकिन उसकी भी एक Limit है।

PF Withdrawal Rule:-

  • अगर आप 50000 से ज्यादा का पैसे PF से 5 साल पहले निकलते है तो आपको TDS देना होगा।
  • तो 5 साल बाद पैसे निकालने पे कोई TDS Deduct नही होगा।
  • 50000 से कम पैसे निकालने पे भी TDS Deduct नही होगा।

PF withdrawal TDS Rate:

  • अगर आपकी ऊपर की शर्त पूरी होती है यानि की 5 साल पहले 50 हज़ार से ज्यादा पैसे निकालने पे TDS लागू होता है तो
  • Pan Detail देने से 10% का TDS लगेगा।
  • Pan Detail न देने पर 20% TDS cut होगा पहले 30% का Rate था लेकिन अब 20% है।

इन मामलों में नहीं कटता पीएफ पर टीडीएस
No TDS on PF withdrawal in following cases

  • Transfer of PF: अपने ​किसी पीएफ अकाउंट का पैसा, अपने ही दूसरे पीएफ अकाउंट में ट्रांसफर करने पर टीडीएस नहीं कटता। चाहे जितनी भी रकम हो और जब भी ट्रांसफर की जाए।
  • Termination of service: निम्नलिखित में से किसी कारण से नौकरी छोडनी पडी हो तो भी टीडीएस नहीं कटता है।ध्यान रखें आपको नौकरी जाने का सबूत देना होगा।
    • ill health of employee : खराब स्वास्थ्य के कारण कर्मचारी को निकाला गया हो
    • Closure of business: नियोक्ता ने खुद ही किसी कारणवश कंपनी या कारोबार बंद कर दिया हो
    • Completion of project: जिस प्रोजेक्ट में कर्मचारी को नियुक्त किया गया था, वह पूरा हो गया हो
    • Uncontrolled cause: काम छूटने का अन्य कोई ऐसा कारण, जो कर्मचारी के नियंत्रण में न हो
  • After 5 years of Service Period: नौकरी के 5 साल पूरा करने के बाद पीएफ निकालने पर टीडीएस नहीं कटता
  • Amount less than 50 thousand: 5 साल की नौकरी न होने पर भी अगर पीएफ की रकम 50 हजार रुपए से कम हो तो भी टीडीएस नहीं कटता। 

Form 15G/15H देने से कोई TDS नही Deduct होगा।

अगर आप 15G या 15H फोरम जमा कराते है तो आपका TDS नही Deduct होगा।

Form 15H और 15 G Form वो form है जिससे ये बताया गया होता है की हमारी इंकम Income tax के डरे मे नही आती है यानि की 2.5 लाख से कम है तो हम tax देने के लिए liable नही है तो TDS ना काटे।

ये Form कम लोगो को ही मिलता है।

15H 60 वर्ष से ज्यादा की उम्र वालों के लिए है और 15जी 60 वर्ष से कम उम्र वालों के लिए है।

TDS Refund कैसे ले? How to Get TDS Refund?

अगर आपकी income कम है और आप कोई Tax देने के लिए liable नही है तो काटा हुआ TDS वापिस भी पा सकते है। जो ITR file करके Refund claim कर सकते है।

PF मे अगर आप 2.5 लाख से ज्यादा का contribution करते हो तो उसके व्याज पे भी आपकी Tax देना होता है जो अभी अभी लागू हुआ है.

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