1 जुलाई 2022 से एक और नया TDS Rule लागू होगा जिसमे कंपनी अगर अपने Employ को कोई Incentive या Gift देती है काम को बढ़ावा देने के लिए है Target पूरा करने के लिए तो उस पे अब से TDS काटना होगा। Gift और Incentive पे TDS का Rule Section 194 R के तहत Taxable होगा।
कंपनी को अब TDS काटना होगा Gift या Incentive देने पर:-
अक्सर कंपनी अपनी product या Service ज्यादा sales के लिए अलग अलग Target देती है और उसके बदले उनको Gift या Incentive देती है जो की Cash भी हो सकता है या बैंक मे भी हो सकता है या कोई Gift हो सकता है। तो ये 26 AS मे दिखता नही था और employee वो income Return मे बताता नही था और कम tax देता था इसलिए ये नियम आया है जिसमे कुछ लिमिट से ज्यादा का कोई Gift, Incentive, Voucher, Coupon, Tickit, Mobile कुछ भी है असपे TDS cut करना होगा।
Businessman अपने Supplier, Distributor, Agent, Customer को Recommendation का इन सब लोगो को Target पूरा करने के Incentive वागेरह देती रहती है जिससे Relation भी अच्छा हो और कंपनी को भी फाइदा हो।
Section 194 R क्या है? (what is Section 194 R?)
194R TDS का section है जो हाल ही मे नया आया है 1 जुलाई 2022 से Section 194R लागू होने वाला है अगर कोई कंपनी, Businessman, professional कोई आगे जो बताया वो Benefit देता है तो उसको 10 % के हिसाब से TDS काटना होगा अगर वो 20,000 रूपय से ज्यादा है तो।
अगर कोई insurance agent है वो अपना Target पूरा करता है तो उसको 50,000 का फोन मिलता है तो ये अगर Tax file करते वक्त नही बताता और tax बचाता है अब ये सब तो सरकार को थोड़ी न पता चलेगा इसलिए TDS से सारी income सरकार के पास आ जाती है फिर उस इंसान को Tax देना होता है।
क्यूकी अब से 26AS मे सारी income दिख जाएगी तो employee को ये तो बताना हि होगा नही तो interest देना होगा।
अगर नही काटा TDS तो क्या हो सकता है?
अगर Businessman TDS नही काटता तो वो अपने खर्चो मे ये चीज़ claim नही कर सकता है और अगर जिसको मिला है वो ये नही दिखाता है तो उसको interest और panalty के साथ Tax देना होगा।