1 April से नया Financial Year start होने वाला है और तो 1 April 2022 से 31 March 2023 तक आप
जितनी Income Earn करोगे, अगर वो income 5 लाख से ज्यादा है तो उसपे आपको Tax देना
होगा। अगर आपको tax नही देना तो आप अपने पैसे ऐसी जगह इनवेस्टमेंट कर सकते है या खर्चा कर सकते है जो Income Tax मे Deduction के रूप मे ले के अपनी Taxable Income कम कर सकते है।
Income Tax Taxable Income पे लगता है न की Total Income पे तो Taxable Income को आप Deduction और Exemption से कम कर के कम या जेरो tax pay कर सकते है।
Tax planning से आप Tax तो बचा सकते है लेकिन उसके साथ आपका फाइदा भी होगा जैसे की ELSS मे investment से आपको 150000 तक की छूट तो मिलेगी साथ मे आपको Return का बेनीफिट मिलेगा वो अलग। तो आए जानते है की How to save income tax in hindi
Tax Planning क्या है? What is Tax
Planning?
Tax Planning एक ऐसी Process है जिससे आप अपने Tax को कम कर सकते है legal तरीके
से। अगर आपको पता है की इस साल आपको इतनी income होगी तो उस साल मे ही आप ऐसी Investment या खर्चा करते है जिससे आपका Tax कम स कम आए या zero Tax देना
पड़े।
Tax planning आपको Financial Year की शुरुआत मे ही करनी चाहिए फिर उस हिसाब से सारे जो Deduction, Exempt income मे investment करने है वो साल भर मे करना है। जैसे की LIC Premium मे 150000 तक छूट मिलती है तो आपको साल भर मे monthly करके Premium भरना होगा इससे आपका Insurance भी निकाल जाएगा और आपको Tax भी कम देना होगा।
Home Loan मे आपको Deduction मिलता है, Donation, Education loan इन सारे type के Deduction के लिए आपको अभी से planning करनी होगी और आपको अभी से देखना होगा की कितनी Income आने वाली है,कितना Claim करना है। और बाकी Amount पे कैसे आप TAX कम कर सकते है।
Tax Planning मे ये बात भी याद रखनी चाहिए की आपकी income कितनी होने वाली है और आप deduction claim करने वाले है की नही। क्यूकी अभी के Time पे दो Tax slab चल रहे है एक new और एक old।
New Tax Regime मे आपको कम rate पे Income tax देना होगा लेकिन आप Deduction का फाइदा नही ले सकते।
Old Regime मे आप Deduction करके Taxable income कम करके अपना maximum Tax बचा सकते है। या तो zero भी कर सकते है।
How to save income tax in indiaआज मे आपको जो प्लानिंग बता दुगी उससे आप अपनी 10 लाख की income पे zero tax लगेगा यानि आपको कोई tax नही देना होगा। 10 लाख की income पे कैसे 0% tax भरे?
Tax planning के लिए आपको थोड़ा बहुत Basic knowledge तो चाहिए जिससे आपको समज आ सकते की Deduction क्या होता है, Exemption क्या होता है?, Taxable income क्या
है उसके लिए मेसे एक Detail मे Post लिखी है पहले वो Read करे।
How to pay Zero Tax on 10 Lakh Income in 2022?
आपकी इनकम कहा से भी आ सकती है सैलरी, बिज़नेस, share market, capital gain या
कोई other income। अगर आपकी Total income 10 लाख है तो आपको इंकम टैक्स के स्लैब के हिसाब
से टैक्स देना होगा।
यानी की 2.5 लाख तक zero, 2.5 से 5 लाख तक 5%, और 5 लाख से 10 लाख तक 20% टैक्स देना होता है।
ये था पुराना वाला स्लैब। (old regime) और new regime में रेट old से कम है लेकिन आप Deduction claim नही कर सकते है। आप नीचे दोनों slab देख सकते है।

Income Tax आपको taxable income पे देना होता है तो आप Deduction से Taxable income कम कर सकते है।
अबजानते है को आपकी Total Income 10 लाख है तो कैसे Deduction से आप zero टैक्स
दे सकते है? How to pay zero tax above 10 lakh Income।
10 lakh की Income पे कैसे zero tax दे? How to pay zero tax on income tax in Hindi
मान लीजिए आपकी Total इनकम 10 लाख है। और अगर हम Taxable Income 5 lakh या उस से कम है तो आपको 0 टैक्स देना होगा।
इसलिए आज हम जनेगे की कैसे आप अपनी taxable income कम कर सकते है। और कैसे आप Deduction का फायदा लेगे जिससे आपको 0 टेक्स भरना पड़े। Tax saving Tips in hindi for everyone।
Tax Deduction:-
Tax Deduction यानि की Income tax मे कुछ investment और खर्चे है जो आप claim करके Tax benefit ले सकते है और Taxable income कम कर सकते है।
Section 80 C:-
Section 80 C के बारे में सारे इंसान जानते है और हर कोई इनकम 80 C से ही बहुत सारा टैक्स save करता है।
80 C में आप 150000 तक की Deduction claim कर सकते है। तो अब आपकी इनकम 10 लाख मैसे Taxable इनकम 850000 हो गई है।
80 C का फायदा लेने के लिए आपको 80 C के under जो Investment आती
है उसमे इन्वेस्ट करना होगा।
Section 80 C में Deduction के लिए आपको नीचे दिए गए Instrument में Invest करना होगा।
- EPF – Employee Provided Fund
- NPS- National Pension System
- NSC- National saving certificate
- SSY- Sukanya samridhhi Yojna
- SCSS- senior citizens saving scheme
- ULIP- unit-linked Insurance plan
- Tax saving Fixed Deposit
- ELSS- Equity-linked saving scheme
ये हैं कुछ पॉपुलर 80 C के investment जिसका आप 150000 तक का taxable income कम कर सकते है।
Section 80 CCD:-
NPS मे अगर आपने सालाना 50000 तक इन्वेस्ट किया है तो 80 CCD मे 50000 का Deduction claim कर सकते है। लेकिन उस scheme मे जो Condition है जो की 60 साल की उम्र तक का Lock-in Time हो। दूसरी कोई NPS मे ये Deduction Claim नही कर सकते है।
Total 850000 Income मैसे दूसरे 50000 NPS के deduct करेगे तो 800000 इंकम बची। अब जानते है दूसरे Deduction।
Section 24(B) :-
अगर आपने लोन लेके घर लिया है तो आप होम लोन मे सालाना जो Interest दे रहे है वो भी आप Claim कर सकते है। लेकिन उसकी LIMIT 200000 रूपय ही है। यानि की Home loan interest 200000 तक Claim करके Taxable income कम कर सकते है।
अब 8 लाख मैसे 2 लाख गए तो 6 लाख income रही।
Section 80 D:-
LIC premium तो सब लेते है और उसका Benefit भी लेते है इंकम
टेक्स मे लेकिन अगर आपने Medical Insurance लिया है तो उसका जो Premium है वो आप Income Tax मे Deduction ले सकते है।
Health Insurance पे आप family का मिलाके 25000 का Premium claim कर सकते है।
साथ ही आपने अपने Parents का Health insurance कराया है तो Additional 25000 का Deduction ले सकते है। अगर 60 साल के उपर है आपके parents तो
50000 की लिमिट है।
याद रखे ये पूरी family का है आप एक एक इंसान का 25000-25000 claim नही कर सकते है।
साथ ही सरकार आपको Additional Preventive Health Checkup पे भी छूट देती है।
अगर आपने अपना या अपने परिवार मैसे किसी का Preventive Health Checkup कराया है तो सालाना 5000 तक का Deduction claim कर सकते है। और parents का भी 5000 अलग से claim कर सकते है।
Total Deduction under Section 80D
- Family insurance 25000+25000 parents Insurance= 50000
- Preventive Health Checkup= Family 5000+5000 Parents=10000
- Total 60000 का Deduction आप claim कर सकते है section 80 डी मे नॉर्मल case मे।
एक बात याद रखे की आपका Premium online, CHQ या बैंक से ही pay करना है। बाकी Checkup का Cash का payment चलेगा। Deduction करने के लिए आपके पास bill होने जरूरी है।
अब आपकी Taxable Income 600000-60000=540000 आई।
Section:- 80 GG-
Salary person को HRA मिलता है तो वो लोग HRA का Deduction ले सकते है। लेकिन बहुत सारे लोग को Salary मे HRA नही मिलता और बहुत सारे Business या Freelancer या कोई भी इंसान जिंका अपना घर नही है वो Rent पे रह रहे है तो वो rent का deduction आप ले सकते है।
अगर आप खी पे रहने के लिए Rent pay कर रहे है तो आपको Deduction तो मिलेगा लेकिन उसकी लिमिट है।
नीचे 3 condition है और उसमे से जो कम होगा वो आपको deduction के रूप
मे मिलेगा।
1. Annual Rent paid minus 10% of the total Income:-
आपने सालाना जितना Rent Pay किया है उस मैसे आपकी जितनी Total Income है उसके 10% minus (Less) करने से जो income आती है वो।
- Annual Income- 8 लाख Rent 10000 per month= 120000
- 120000-80000= 40000 INR
2. 5000/- per month
- 5000 per month के हिसाब से 60000 INR
3. 25% of your total income
- 800000*25%=200000
इन तीनों मे सबसे कम 5000 per month के हिसाब से 60000 का Deduction मिलेगा।
Taxable Income = 540000-60000=480000
80 GG का Deduction आप claim नही कर सकते है।
आपका जहा पे घर है वह आप रह रहे है तो आप Rent का Deduction claim नही कर सकते है। लेकिन आप अपने घर को self Occupied घर बताते है तब भी ये Deduction नही मिलेगी।
अगर आपका कोई घर है लेकिन आप उससे use नही करते तो आप उसकी Rent income बताते है तो आपको ये deduction मिल सकता है।
Tip:- आप जहा रह रहे है वो आपके माता पिता का है तो आप Rent online दे के अपनी income तो कम करा सकते है साथ ही अगर parents की कोई income नही उनकी भी income आएगी लिमिट से कम तो उनको भी tax नही देना होगा।
ये थे आपके सारे Deduction जिससे आपने 5 लाख से ज्यादा का Dedution claim किया।
अब देखते है की 480000 की income पे आपको tax देना है।
आपने ये सारे जो Deduction claim करे है वो Old स्लैब मे ही मिलेगे। तो old slab मे 2.5 पे Nil Tax है।
- 250000-0% 480000-250000=230000
- 250000-500000=5%
- 230000*5% = 11500 टैक्स
Tax Rebate:-
जिन लोगो को इनकम 5 लाख से कम है को 12500 तक का Rebate claim कर सकते है तो हमारे case में 11500 का Tax आया जो 100% Rebate मिल जायेगा तो आपको देना zero टैक्स देना होगा।
तो ये थे टैक्स planning Tips और अगर आपको ज्यादा टैक्स सेविंग करनी है तो नीचे कुछ एक्स्ट्रा टिप्स है जिससे आप ज्यादा टैक्स बचा सकते है।
Tax Harvesting क्या है? (What is Tax Harvesting in hindi?)
Tax Harvesting अपना long term Capital जो 1 लाख तक का Deduction मिलता है उसका Use करना करके Tax save कर सकते है capital gain पे।
जैसे की long term Capital gain पे आपको 1 लाख से ज्यादा के जो gain है उसपे 10% tax है तो आपका 1 साल से उपर की जो Asset है जैसे की share उसपे किसी साल मे अगर आपका profit 100000 के करीबन हुआ है तो उसको बेच दे फिर तुरंत खरीद ले। जिससे आपका Long term का Profit 100000 का इस साल deduction मिल जाएगे फिर आपको एक साथ बड़ा tax नही देना होगा।
अगर हम किसी share को लंबे समय तक Hold करते है और फिर जब आप उसको बढ़े profit 1 लाख से ज्यादा profit पे बेचते है। तो आपको सारा tax बड़ी मात्रा मे देना होगा। लेकिन उस profit को हम साल के हिसाब से Divide करके लेते है तो आपको Tax नही देना होगा।
LTCG की हर साल की limit 1 लाख होती है।
मान लिजीय आपने किसी Company के share लिए है और उसका आज 1 लाख का gain हो रहा है अगर आप अभी नही बेचेगे तो 2 साल बाद हो सकता है की ये profit 3 लाख हो तो अगर आप 2 साल बाद बेचेगे तो 3 लाख पे 30000 tax देना होगा।
लेकिन इस साल 1 लाख का Profit मे बेच के खरीद दिया तो ये 1 लाख पे अभी Tax नही लगेगा और 1 साल बाद भी यही करेगे तो दूसरे साल भी नही लगेगा। ऐसे करते करते आप अपना बहुत सारा Tax बचा सकते
है।
जिस share मे आपको 100000 तक profit हो रहा है तो Tax Harvesting करके बेच दो जिसपे आगे आपको tax नही देना होगा। ऐसे आप हर साल 1लाख की लिमिट का use करेगे तो आपको बढ़े profit मे होने वाले Tax से राहत मिलेगी।
आपको हर साल ये लिमिट मिलती है अगर आप इसका use नही करेगे तो ये वेस्ट हो जाएगी।
अगर आप Share Hold करके रखते है यानि को अभी आपको profit नही मिला और जब बेचेगे तब मिलेगे और अगर वो ज्यादा है तो आपको भरी मात्रा मे Tax देना होगा।
Tax Harvesting Tips:-
अगर आपको Tax Harvesting करनी है तो ये बाते याद रखे।
- Tax Harvesting आप Long term Capital gain पे कर सकते है तो यद्ध रखे की आप की Asset (share) 1 सालया उससे से ज्यादा के hold हो।
- Tax Harvesting का Use आप 1 लाख के gain पे कर सकते है तो आप उतना हिस्सा ही साल मे बेचे जो 1 लाख तक का हो।
- अगर आपका इस साल LTCG zero है तो ही अपने asset बेच के खरीदने की tax harvesting करे। नही तो आपको Tax देना होगा क्यूकी limit 1 लाख की ही है।
Carry Forward and set off से करे tax save!
आगर आपको कोई Loss हुआ है तो आप अपने ITR मे वो loss जरूर बताए उससे आफ्नै Total Income भी कम कर सकते है।
ITR मे आप अपना एक income का Loss दूसरे के सामने Set off कर सकते है अगर इस साल अपना Set off नही कर सकते तो आगे के 8 साल तक कुछ Loss carry Forward करके Total income मेसे कम कर सकते है। लेकिन Set off और Carry forward के कुछ नियम है। जो इस प्रकार है।
Set off and Carry forward Rules:-
- Long term capital loss को आप long term gain से ही set off कर सकते है नही तो next year set off कर सकते है।
- Short term Capital Loss को आप दोनों के सामने यानि की long term और short term दोनों के सामने set off कर सकते है।
- Business Loss को आप Business Income के सामने ही set off कर सकते है। (intra–day Income- loss Business मे आती है speculative income मे।
- अगर आपका एक साल मे Set off नही होता तो 8 साल तक carry forward कर सकते है।
Set off यानि income मेसे Loss कम करना। और carry forward यानि दूसरे साल तक loss के लेके जाना। यानि आगे लेके जाना।
Tax saving Deduction:-
Section | Maximum Deduction | Deduction Type |
80 C | Rs. 150000 | PPF,NPS,EPF,ELSS,SSY,SCSS,ULIP,FD |
80 CCD | 50000 | NPS |
24 (B) | 200000 | HOME LOAN INTEREST |
80 D | 25000 FAMILY+25000 PARENTS5000 HEALTH CHECKUP FAMILY+5000 PARENTS | HEALTH INSURANCE AND PREVENTIVE HEALTH CHACKUP |
80 GG | 60000 | LIVING RENT PAID |
TAX HARVESTING | 100000 | LTCG |
ये थे कुछ Tax saving tips अगर आपको कोई सुजाव देने है या कुछ सवाल हो तो comment करे!